आगरा में राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से अधिक से अधिक लोगों को न्याय दिलाने की मुहिम

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव न्यायिक अधिकारी ने की बैठक। कोविड-19 को लेकर जारी गाइड लाइन के तहत आयोजित होगी लोक अदालत में। वैवाहिक एवं दांपत्य वादों का निस्तारण आपसी सुलह समझौते के आधार पर कराया जाएगा।

By Tanu GuptaEdited By: Publish:Wed, 08 Dec 2021 02:53 PM (IST) Updated:Wed, 08 Dec 2021 02:53 PM (IST)
आगरा में राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से अधिक से अधिक लोगों को न्याय दिलाने की मुहिम
कोविड-19 को लेकर जारी गाइड लाइन के तहत आयोजित होगी लोक अदालत में।

आगरा, जागरण संवाददाता। राष्ट्रीय लोक अदालत 11 दिसंबर काे आयोजित की जा रही है। जिसमें अधिक से अधिक लोगों को न्याय दिला लाभ पहुंचाने के लिए न्याय प्रशासन द्वारा विभिन्न माध्यमों से प्रचार-प्रसार किया जा रहा है। आयोजन कोविड-19 को लेकर जारी गाइड लाइन के तहत होगा।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष एवं जिला जज विवेक संगल के निर्देश पर सचिव नवीन कुमार व अपर जिला जज एवं सत्र न्यायाधीश नीरज गौतम द्वारा मंगलवार के बैठक की गई। बैठक में न्यायिक अधिकारियों ने कहा कि 11 दिसंबर को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत का अधिक से अधिक प्रचार-प्रसार किया जाए। जिससे आम जनमानस को राष्ट्रीय लोक अदालत का ज्यादा से ज्यादा से ज्यादा लाभ मिल सके।

वहीं, राष्ट्रीय लोक अदालत में शामिल होने वाले सरकारी विभाग एवं गैर सरकारी विभागों से अनुराेध किया गया कि वह आम जनमानस को इसका लाभ दिलाएं। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव नवीन कुमार ने कहा कि 22 जनवरी 2022 को विशेष लोक अदालत आयोजित की जा रही है। जिसमें वैवाहिक एवं दांपत्य वादों का निस्तारण आपसी सुलह समझौते के आधार पर कराया जाएगा।

सचिव ने कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन कोविड-19 को लेकर सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए किया जाएगा। लाेक अदालत में सम्मिलित सभी बैंक अधिकारी, टोरंट पावर, फाइनेंस कंपनियां, बीएसएनएल के अधिकारियों को भी निर्देशित किया गया है। इसके अलावा अतिरिक्त अपर जिला जज एवं सत्र न्यायाधीश/नोडल अधिकारी राष्ट्रीय लोक अदालत मोहम्मद राशिद द्वारा सभी न्यायिक मजिस्ट्रेट के साथ बैठक की गई। उन्हें लोक अदालत में अधिक से अधिक वाद चिन्हित कर निस्तारित करने की कहा। 

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