सरकार, यहां तो हर सांस का वसूला गया चार्ज

निजी अस्पतालों में सात हजार से बीस हजार रुपये तक लिया गया आक्सीजन चार्ज दो हजार से पांच हजार रुपये तक वसूला गया मानीटर चार्ज आइसीयू में सिर्फ बेड पांच से दस हजार रुपये का ओवर आल चार्ज 30 हजार से 50 हजार रुपये प्रतिदिन

By JagranEdited By: Publish:Thu, 20 May 2021 10:00 PM (IST) Updated:Thu, 20 May 2021 10:00 PM (IST)
सरकार, यहां तो हर सांस का वसूला गया चार्ज
सरकार, यहां तो हर सांस का वसूला गया चार्ज

आगरा, जागरण संवाददाता। इन्हें धरती का भगवान करते हैं, कोविड संक्रमण में इन धरती के भगवानों ने जो गुल खिलाए वह अब जग जाहिर हो रहे हैं। मरीजों की हर सांस और धड़कन का चार्ज वसूला गया है। निजी अस्पतालों में सात हजार से बीस हजार रुपये तक आक्सीजन चार्ज और दो हजार से पांच हजार रुपये तक मानीटर चार्ज लिया गया है। इसी तरह से सघन चिकित्सा कक्ष (आइसीयू) में सिर्फ बेड का पांच से दस हजार रुपये, जबकि ओवर आल चार्ज 30 हजार से लेकर 50 हजार रुपये तक लिया गया। अगर यकीन नहीं आता तो नेशनल हाईवे-19 स्थित एक अस्पताल को ले ली जिए। कावेरी कुंज, कमला नगर निवासी शिव लाल इस अस्पताल में छह दिन भर्ती रहे। एक दिन भी आक्सीजन नहीं लगी, लेकिन दस हजार रुपये का आक्सीजन चार्ज वसूला गया। कोविड वार्ड में हृदय की धड़कन को नापने का कोई मानीटर नहीं था, इसके बाद भी तीन हजार रुपये का चार्ज लिया गया। कुछ ऐसी ही परेशानी से धनौली निवासी विजय कश्यप को जूझना पड़ा। विजय के बड़े भाई कमलेश ने बताया कि आक्सीजन लेवल 60 पहुंचने पर विजय को हरीपर्वत क्षेत्र के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया। दो दिन तक आइसीयू में रखा गया, फिर कोविड वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया। आइसीयू में सिर्फ बेड का चार्ज दस हजार रुपये रहा, लेकिन जब ओवर आल चार्ज जुड़ा तो यह 50 हजार रुपये प्रतिदिन तक पहुंच गया। छह दिनों का साढ़े पांच लाख रुपये भुगतान करना पड़ा। शिकायतकर्ता मंजू देवी ने बताया कि दिल्ली गेट स्थित एक अस्पताल में जबरदस्त ओवर रेटिग की गई। हर सांस और धड़कन का पैसा वसूला गया है।

- निर्धारित रेट से अधिक जिन अस्पतालों ने पैसा लिया है, उनकी शिकायतों की जांच कराई जा रही है। कई अस्पतालों ने मरीजों को पैसा वापस भी किया है।

प्रभु एन सिंह, डीएम

मनमानी की करिए शिकायत, अतिरक्त चार्ज वसूलने का वापस होगा पैसा

- कोविड कंट्रोल सेंटर में दोपहर 12 बजे या फिर कलक्ट्रेट व सीएमओ कार्यालय में की जा सकती है शिकायत

जासं, आगरा : निजी अस्पतालों ने मनमाने चार्ज वसूले हैं तो इसकी शिकायत कलक्ट्रेट व सीएमओ कार्यालय के अलावा कोविड कंट्रोल सेंटर में की जा सकती है। दोपहर 12 बजे सेंटर में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अनिल कुमार की अगुवाई में हर दिन कमेटी सुनवाई करती है। यह टीम कई घंटे तक बैठती है।

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अनिल कुमार ने बताया कि मरीज या फिर तीमारदार को बिलों की डिटेल अनिवार्य रूप से देनी होगी। खासकर किस अस्पताल में इलाज कराया, कुल कितना रुपया अधिक लिया गया? हर शिकायत की जांच होगी। अगर शिकायत सही मिली तो मरीज के पैसे की वापसी कराई जाएगी। पैसा वापस न लौटाने पर अस्पताल प्रशासन पर कार्रवाई से इन्कार नहीं किया जा सकता है।

तेजी से बढ़ रही शिकायतों की संख्या : निजी अस्पतालों द्वारा की गई मनमानी की शिकायतें तेजी से बढ़ रही हैं। जहां पहले सप्ताह में एक से दो शिकायतें आ रही थीं, वहीं अब यह संख्या आठ से दस हो गई है। आने वाले दिनों में शिकायतों की संख्या और बढ़ने से इन्कार नहीं किया जा सकता है।

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