अदालत में हाजिर हुए सांसद कठेरिया, मुचलके पर रिहा

उच्च न्यायालय खंडपीठ आंदोलन के समर्थन में वर्ष 2009 में किया था प्रदर्शन अदालत में पेश न होने पर दोबारा जारी हुए थे गैर जमानती वारंट

By JagranEdited By: Publish:Tue, 28 Sep 2021 07:24 PM (IST) Updated:Tue, 28 Sep 2021 07:24 PM (IST)
अदालत में हाजिर हुए सांसद कठेरिया, मुचलके पर रिहा
अदालत में हाजिर हुए सांसद कठेरिया, मुचलके पर रिहा

आगरा, जागरण संवाददाता। इटावा के भाजपा सांसद रामशंकर कठेरिया मंगलवार को विशेष न्यायाधीश एमपी/एमएलए की अदालत में हाजिर हुए। अदालत ने 30 हजार के निजी मुचलके पर उनकी रिहाई के आदेश दे दिए। सोमवार को हाजिर न होने पर उनके खिलाफ दोबारा गैर जमानती वारंट जारी हुए थे।

उच्च न्यायालय खंडपीठ की मांग को लेकर आंदोलनरत अधिवक्ताओं के समर्थन में कठेरिया ने 26 सितंबर, 2009 में राजामंडी रेलवे स्टेशन पर प्रदर्शन किया था। जिससे रेल यातायात बाधित हुआ था। इस मामले में आरपीएफ आगरा कैंट थाने में दर्ज मुकदमे में सांसद रामशंकर कठेरिया, पूर्व विधायक चौधरी बाबूलाल, महिला कांग्रेस नेता इंदिरा वर्मा, उच्च न्यायालय खंडपीठ स्थापना संघर्ष समिति के संयोजक अधिवक्ता केडी शर्मा, अधिवक्ता अरुण सोलंकी व कुं. शैलराज सिंह नामजद किए गए थे।

सांसद कठेरिया के 13 सितंबर को विशेष न्यायाधीश एमपी-एमएलए की अदालत में बयान मुलजिम दर्ज हुए थे। उन्हें 23 सितंबर को अदालत में हाजिर होकर अपना पक्ष रखना था। हाजिर न होने पर अदालत ने कठेरिया के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर 27 सितंबर को हाजिरी के आदेश दिए थे। हाजिर न होने पर अदालत ने दोबारा गैर जमानती वारंट जारी करते हुए सुनवाई के लिए 29 सितंबर की तारीख नियत की थी।

कठेरिया मंगलवार को दोपहर अदालत में हाजिर हुए। उनके साथ वरिष्ठ अधिवक्ता विजय आहूजा एवं दिलीप सिंह भी कोर्ट में पहुंचे। छह मिनट तक वे अदालत में रुके। कोर्ट ने उन्हें 30 हजार के निजी मुचलके पर जमानत दे दी। समर्थक पहुंचे, दोहराई मांग

सांसद के अदालत में हाजिर होने के दौरान दीवानी में उनके समर्थक भी पहुंच गए। सांसद ने आगरा में खंडपीठ स्थापना की मांग दोहराई। उन्होंने कहा कि यह आगरा की जनता की मांग है। इसके लिए हुए आंदोलन में वह वकीलों के साथ खड़े हुए थे।

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