इटावा से भाजपा सांसद रामशंकर कठेरिया पर बलवे के मुकदमे में आरोप तय

आगरा में वर्ष 2011 में टोरंट कार्यालय पर हंगामा व मैनेजर से मारपीट का है आरोप। आगरा में एमपी/एमएलए की अदालत ने साक्ष्य के लिए नियत की 30 नवंबर की तारीख। इस मामले में कुल 11 लोगों की गवाही होनी है।

By Prateek GuptaEdited By: Publish:Thu, 25 Nov 2021 09:03 AM (IST) Updated:Thu, 25 Nov 2021 09:03 AM (IST)
इटावा से भाजपा सांसद रामशंकर कठेरिया पर बलवे के मुकदमे में आरोप तय
इटावा से भाजपा सांसद रामशंकर कठेरिया पर आरोप तय हो गए हैं अब मुकदमे की सुनवाई होगी।

आगरा, जागरण संवाददाता। इटावा से भाजपा सांसद रामशंकर कठेरिया के खिलाफ दस साल पुराने बलवे के मुकदमे में आरोप तय किए गए हैं। विशेष न्यायाधीश एमपी/एमएलए की अदालत ने आरोप तय कर पत्रावली साक्ष्य हेतु 30 नवंबर की तारीख नियत की है।

घटना 16 नवंबर 2011 की है। आगरा से भाजपा सांसद रामशंकर कठेरिया ने समर्थकों व लोगों की भीड़ के साथ नेहरू नगर में साकेत माल स्थित टोरंट कार्यालय प्रदर्शन किया था। इस दौरान भीड़ ने जमकर हंगामा किया था। आरोप है कि इस दौरान सांसद ने टोरंट के मैनेजर के साथ मारपीट की थी। मामले में सांसद रामशंकर कठेरिया व अन्य के खिलाफ हरीपर्वत थाने में मारपीट, बलवे की धारा में मुकदमा दर्ज किया गया था।

विशेष न्यायाधीश एमपी/एमएलए की अदालत ने उक्त मुकदमे में रामशंकर कठेरिया के विरुद्ध आरोप तय किए। न्यायाधीश नीरज गौतम ने पत्रावली पर साक्ष्य के लिए 30 नवंबर की तारीख नियत की है। उक्त मुकदमे में अभियोजन की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता शशि शर्मा ने बताया कि 11 गवाहों की गवाही होनी है।

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