Income Tax: हो जाएं सावधान, कहीं आपको भी भरना न पड़ जाए 50 गुना टीडीएस

दो वर्ष से रिटर्न फाइल नहीं किया तो होगा तगडा़ नुकसान। एक जुलाई से प्रभावी होंगी आयकर की दो धाराएं पड़ेगा प्रभाव। आयकर विभाग इसी साल एक जुलाई से धारा 194क्यू और 206एबी लागू करने जा रहा है।

By Prateek GuptaEdited By: Publish:Sat, 12 Jun 2021 10:15 AM (IST) Updated:Sat, 12 Jun 2021 10:15 AM (IST)
Income Tax: हो जाएं सावधान, कहीं आपको भी भरना न पड़ जाए 50 गुना टीडीएस
आयकर विभाग इस साल से दो नई धाराएं लागू करने जा रहा है।

आगरा, जागरण संवाददाता। एक जुलाई से आयकर विभाग आयकर कानून की दो नई धाराएं लागू करने जा रहा है, जिनका करदाताओं पर काफी प्रभाव पड़ने की संभावना जताई जा रही है। इसमें कानून की पहली धारा के कारण 50 लाख से अधिक की किसी एक कारोबारी से खरीदारी पर 0.10 फीसद टैक्स डिडक्शन एट सोर्स (टीडीएस) का प्रविधान करना होगा। जबकि दूसरी धारा के कारण यदि विक्रेता ने दो वर्ष आयकर रिटर्न दाखिल नहीं किया, तो टीडीएस पांच फीसद यानी पहली वाली स्थिति का 50 गुना हो जाएगा।

सीए राकेश अग्रवाल ने बताया कि आयकर विभाग एक जुलाई से धारा 194क्यू और 206एबी लागू करने जा रहा है। किसी कारोबारी का पिछले वित्तीय वर्ष का टर्नओवर 10 करोड़ या अधिक है, तो इस वित्तीय वर्ष में वह यदि किसी कारोबारी से 50 लाख रुपये से अधिक का माल खरीदेगा, तो धारा 194क्यू के तहत उसे 50 लाख रुपये के अधिक की बिक्री पर 0.10 फीसद टीडीएस भुगतान के समय काटा जाएगा।

ऐसे कटेगा 50 गुना टीडीएस

सीए प्रार्थना जालान ने बताया कि आयकर अधिनियम की धारा 206एबी लागू होते ही टीडीएस की दर 50 गुना यानी पांच फीसद हो जाएगी। इसके अंतर्गत यदि किसी विक्रेता ने पिछले दो वर्ष के आयकर रिटर्न दाखिल नहीं किए या पिछले वित्तीय वर्ष में उसका टीडीएस या टैक्स कलेक्शन एट सोर्स (टीसीएस) 50 हजार रुपये से अधिक है, तो टीडीएस पांच फीसद की दर काटा जाएगा।

होगी परेशानी

आगरा शू फैक्टर्स फेडरेशन के अध्यक्ष गागन दास रामानी का कहना है कि जिन कारोबारियों का पिछले वर्ष का टर्नओवर 10 करोड़ रुपये से अधिक है, वह परेशान हैं। एक तो उन्हें ध्यान रखना होगा कि किस व्यापारी से खरीद 50 लाख रुपये से ऊपर हो रही है और दूसरा यह कि उसने पिछले दो वर्ष रिटर्न फाइल किया या नहीं। इससे अनुसार ही उनका टीडीएस तय होगा।

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