बैंक डकैती में शामिल बदमाशों की जमानत याचिका खारिज

ठाकुरदास उसकी पत्नी समेत चार ने जमानत को दिया था अदालत में प्रार्थना पत्र

By JagranEdited By: Publish:Sat, 16 Jan 2021 05:40 AM (IST) Updated:Sat, 16 Jan 2021 05:40 AM (IST)
बैंक डकैती में शामिल बदमाशों की जमानत याचिका खारिज
बैंक डकैती में शामिल बदमाशों की जमानत याचिका खारिज

आगरा,जागरण संवाददाता। बैंक में डकैती डालने वाले गैंग के सरगना समेत चार ने कोर्ट में जमानत के लिए प्रार्थना पत्र दिया था। उन्होंने अदालत में खुद को बेकसूर बताते हुए पुलिस पर झूठा फंसाने का आरोप लगाया। जज ने आरोपितों के खिलाफ प्रस्तुत किए साक्ष्यों के आधार पर जमानत प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया। सभी आरोपित जिला जेल में बंद हैं।

सदर के रोहता स्थित इंडियन ओवरसीज बैंक में 15 दिसंबर को दिनदहाड़े बदमाशों ने धावा बोला था। बैंक प्रबंधक व अन्य स्टाफ को बंधक बनाकर बदमाश बैंक से 56.94 लाख रुपये लूट ले गए थे। पुलिस ने घटना के पांच दिन बाद ही घटना के सूत्रधार बैंक के अस्थाई कर्मचारी पुनीत, गैंग के सरगना ठाकुरदास, उसकी पत्नी रंजना, भाई की पत्नी नीरज और पड़ोसी रंजीत को गिरफ्तार जेल भेज दिया था। अब तक डकैती में शामिल कुल 11 आरोपितों को जेल भेजा जा चुका है। ठाकुरदास, रंजीत, रंजना और नीरज ने अदालत में जमानत के लिए प्रार्थना पत्र दिया था। ठाकुरदास और रंजीत पर बैंक डकैती में शामिल होने और रंजना व नीरज पर बैंक से डाका डालकर लाई गई रकम को छिपाने का आरोप है। आरोपितों के अधिवक्ता ने कहा कि ठाकुरदास व अन्य का कोई अपराधिक इतिहास नहीं है। उनको पुलिस ने झूठा फंसा दिया है। 22 दिसंबर से सभी जिला जेल में बंद हैं। एसपीओ जय नरायण गुप्ता और एडीजीसी क्राइम आदर्श चौधरी ने इसका विरोध किया। उन्होंने अदालत के सामने तथ्य रखे कि आरोपितों के कब्जे से पुलिस 31.20 लाख रुपये बरामद किए थे। उन्होंने बैंक में जमा लोगों के धन को लूटा था। साक्ष्यों के आधार पर विशेष न्यायाधीश दस्यु प्रभावी क्षेत्र ने आरोपितों की जमानत याचिका को खारिज कर दिया।

chat bot
आपका साथी