31 मई तक दाखिल कर सकेंगे संशोधित आयकर रिटर्न
सुझावों के आधार पर केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने बढ़ाई तिथि कोरोना संक्रमण से परेशान करदाताओं को दी बड़ी राहत
आगरा, जागरण संवाददाता। कोरोना संक्रमण के कारण लोगों के साथ व्यापार व कारोबार भी प्रभावित हैं, इसे देखते हुए सरकार ने आयकर रिटर्न दाखिल करने में उन्हें बड़ी राहत देने की कोशिश की है। इसके तहत वित्तीय वर्ष 2019-20 का आयकर रिटर्न दाखिल करने हुई चूक या गलती को अब 31 मई तक सुधारा जा सकता है।
सीए प्रार्थना जालान ने बताया कि सरकार ने आयकरदाताओं को कई राहत दी हैं। इसमें प्रमुख है वित्तीय वर्ष 2019-20 के देर से व संशोधित आयकर रिटर्न दाखिल करने की तिथि बढ़ाकर 31 मई कर दी गई है। इससे आयकर रिटर्न दाखिल करने में हुई चूक या गलती को अब 31 मई तक सुधारा जा सकेगा।
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने कोरोना संकट को देखते हुए करदाताओं, टैक्स प्रोफेशनल्स आदि से मिले सुझावों को देखते हुए यह फैसला लिया। बता दें कि आयकर की धारा 139 (4) के तहत देरी से आयकर रिटर्न दाखिल करने और उप-धारा (5) में संशोधित रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तिथि 31 मार्च 2021 थी।
31 मई तक दें जवाब
सीए पंकज जैन ने बताया कि आयकर के जिन मामलों में करदाताओं को विभाग की ओर से नोटिस भेजा गया है और उन्हें उसका जवाब एक अप्रैल तक देना था। लेकिन सरकार ने उन्हें राहत देते हुए 31 मई तक जवाब दाखिल करने की मोहलत दी है।साथ ही विवाद निस्तारण पैनल (डीआरपी) के सामने आपत्ति दाखिल करने और कमिश्नर के पास अपील करने की तिथि भी 31 मई तक बढ़ा दी गई है। इसका लाभ कर दाताओं को होगा। उनको अपील करने का और समय मिल गया है।