आपकी लापरवाही खत्म कर सकती है कोरोना क‌र्फ्यू की छूट

मंगलवार सुबह सात बजे से मिलेगी छूट सप्ताह में पांच दिन खुलेंगी दुकानें जिम और रेस्टोरेंट सहित अन्य रहेंगे बंद रविवार को जिले में 340 रहे सक्रिय केस स्कूल-कालेज और शिक्षण संस्थान नहीं खुलेंगे सरकारी और निजी कार्यालयों में थर्मल स्क्रीनिग के बाद मिलेगा प्रवेश

By JagranEdited By: Publish:Mon, 31 May 2021 05:10 AM (IST) Updated:Mon, 31 May 2021 05:10 AM (IST)
आपकी लापरवाही खत्म कर सकती है कोरोना क‌र्फ्यू की छूट
आपकी लापरवाही खत्म कर सकती है कोरोना क‌र्फ्यू की छूट

आगरा,जागरण संवाददाता। शुक्र मानिए, आगरा में सक्रिय केस 340 हैं। आपकी जरा सी सावधानी सक्रिय केस को बढ़ने से रोक सकती है। इसलिए बहुत जरूरी हो तभी घर से बाहर निकलें। मास्क लगाएं और दो गज की शारीरिक दूरी का पालन करें। भीड़ वाली जगह पर जाने से बचें, क्योंकि आपकी लापरवाही से सक्रिय केस जैसे ही 600 के पार होंगे कोरोना क‌र्फ्यू की छूट खत्म हो जाएगी। एक जून से सप्ताह में पांच दिन सुबह सात से शाम सात बजे तक दुकानें खुलेंगी। शुक्रवार शाम सात बजे से सोमवार सुबह सात बजे तक दो दिन की बंदी रहेगी। स्कूल-कालेज, सिनेमाघर, कोचिग संस्थान, रेस्टोरेंट, जिम, स्वीमिग पूल, क्लब और शापिग माल फिलहाल नहीं खुलेंगे। रेस्टोरेंट संचालकों को होम डिलीवरी की छूट रहेगी। वहीं सभी सरकारी और निजी कार्यालयों में थर्मल स्क्रीनिग के बाद ही प्रवेश मिलेगा। डीएम प्रभु एन सिंह ने बताया कि दोपहिया वाहन में सीट की क्षमता के अनुसार चलने की अनुमति होगी। तीन पहिया वाहन में चालक सहित दो, ई-रिक्शा में चालक सहित तीन और चार पहिया वाहन में चालक सहित चार लोग ही सफर कर सकेंगे। इसके लिए पब्लिक एड्रेस सिस्टम से प्रचार प्रसार होगा।

50 फीसद कर्मचारी आएंगे कार्यालय : सरकारी विभाग जो फ्रंट लाइन में हैं, जिसमें नगर निगम, प्रशासन, जल संस्थान, स्वास्थ्य विभाग सहित अन्य। इन कार्यालयों में सभी कर्मचारी उपस्थित होंगे, जबकि अन्य कार्यालय 50 फीसद ही कर्मचारियों की उपस्थिति के साथ खुलेंगे। प्रत्येक कार्यालय में अनिवार्य रूप से हेल्प डेस्क की स्थापना की जाएगी। खुलेंगे औद्योगिक संस्थान : औद्योगिक संस्थान खुलेंगे। कर्मचारियों को अनिवार्य रूप से परिचय पत्र जारी किए जाएंगे। इसी आधार पर आवागमन की अनुमति होगी। हेल्प डेस्क की स्थापना करनी होगी। शिफ्ट हो सकती हैं सब्जी मंडी : ऐसे घनी आबादी वाले क्षेत्र जहां पर बिल्कुल भी जगह नहीं हैं, वहां की सब्जी मंडी को दूसरे स्थल पर शिफ्ट किया जा सकता है, जिससे कोविड प्रोटोकाल का सही तरीके से पालन हो सके। मंडी में कोविड हेल्प डेस्क अनिवार्य रूप से खुलेगी। रेलवे स्टेशनों पर एंटीजन टेस्ट के साथ स्क्रीनिग : कैंट, फोर्ट सहित अन्य रेलवे स्टेशनों, एयरपोर्ट, बस अड्डों में एंटीजन टेस्ट होगा और थर्मल स्क्रीनिग की जाएगी। अगर कोविड के लक्षण मिलते हैं तो अस्पताल के लिए रेफर किया जाएगा। स्कूलों के प्रशासनिक कार्यालय खुलेंगे : पांच दिनों तक स्कूल-कालेजों के प्रशासनिक कार्यालय खोलने की अनुमति होगी। बशर्ते कोविड प्रोटोकाल का अनिवार्य रूप से पालन करना होगा। बेसिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा, कोचिग व अन्य शिक्षण संस्थानों में आनलाइन पढ़ाई की अनुमति होगी। धार्मिक स्थल पर पांच से अधिक लोग नहीं होंगे : कंटेनमेंट जोन को छोड़कर अन्य सभी धार्मिक स्थल खुलेंगे। एक बार में पांच से अधिक लोग नहीं होंगे। दो गज की शारीरिक दूरी का अनिवार्य रूप से पालन करना होगा। बसों में खड़े होकर नहीं चलेंगे यात्री : परिवहन निगम की बसों में क्षमता के अनुसार ही यात्री बैठेंगे। बसों में यात्रियों के खड़े नहीं होंगे। इसके लिए कंडक्टर को दोषी मानते हुए कार्रवाई की जाएगी। सभी यात्री अनिवार्य रूप से मास्क पहने होने चाहिए। दो दिन की बंदी में फल, दूध, मेडिकल स्टोर खुलेंगे : शनिवार और रविवार को पूर्व की तरह फल, दूध, सब्जी की दुकानें और मेडिकल स्टोर खुलेंगे। मरीजों या फिर यात्रा करने वालों को आवागमन में कोई दिक्कत नहीं होगी। 25 लोग ही होंगे शामिल : शादी समारोह में एक समय में 25 से अधिक लोग शामिल नहीं होंगे। इससे अधिक लोग शामिल होने पर आयोजक को दोषी मानते हुए कार्रवाई की जाएगी। वहीं, शव यात्रा में बीस से अधिक लोग शामिल नहीं होंगे। यह भी खुलेंगे

- सभी ट्रांसपोर्ट इकाइयों के कार्यालय, लाजिस्टिक कंपनियों के कार्यालय व वेयर हाउस

- राशन की दुकानें और गेहूं क्रय केंद्र

- अंडे, मांस और मछली की दुकानें

- खाद, बीज व कृषि से संबंधित अन्य दुकानें

- वन और उद्यान विभाग की नर्सरियां

- राजस्व और चकबंदी न्यायालय

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