Poisonous Liquor: जहरीली शराब बनाने और बेचने वालों की संपत्ति का ब्योरा जुटा रही आगरा पुलिस
गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करने के बाद पुलिस करेगी संपत्ति जब्तीकरण। नौ मुकदमों में नाजमद 12 आरोपित पुलिस ने किए चिह्नित सभी हैं जेल में। आगरा में अगस्त में 18 और सितंबर में एक किसान की मौत हुई जहरीली शराब से।
आगरा, जागरण संवाददाता। जिले में 18 लोगों की जान ले चुकी जहरीली शराब बनाने और बेचने वालों पर कड़ी कार्रवाई की तैयारी चल रही है। पुलिस ने इस काले कारोबार से जुड़े 12 लोग चिह्नित किए हैं। इनका गैंग चार्ट तैयार किया जा रहा है। जल्द ही सभी के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा दर्ज कर पुलिस संपत्ति जब्तीकरण की कार्यवाही शुरू कर देगी।
ताजगंज, डौकी, शमसाबाद और इरादत नगर थाना क्षेत्र में पिछले माह जहरीली शराब पीने से 18 लोगों की जान चली गई थी। इस मामले में ताजगंज, डौकी, शमसाबाद और इरादत नगर थाने में नौ मुकदमे दर्ज हुए। पुलिस जहरीली शराब बेचने वाले शराब ठेका संचालकों, सेल्समैन और शराब बनाने वाले लोगों को जेल भेज चुकी है। एसपी पूर्वी के वैंकट अशोक ने बताया कि जहरीली शराब इरादत नगर के मैरिज होम में तैयार हुई थी। शराब बनाने वाले तीन लोगाें को दो दिन पहले ही जेल भेजा गया है। इससे पहले शराब ठेकों के मालिक, सेल्समैन और घरों से शराब बेचने वाले भी जेल भेजे गए थे। अभी तक 12 लोगों का गैंग सामने आया है। गैंग चार्ट तैयार किया जा रहा है। सभी के खिलाफ गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज किया जाएगा। इसके बाद गैंगस्टर एक्ट की धारा 14 (1) के तहत सभी की चल और अचल संपत्ति जब्त की जाएगी। संपत्ति का ब्योरा जुटाया जा रहा है। चल और अचल संपत्ति, बैंक खातों में जमा रकम और निवेश की जानकारी की जा रही है। पुलिस अवैध शराब का धंधा करने वालों की कमर तोड़ने को कड़ी कार्रवाई करने की तैयारी कर रही है। अवैध कारोबार से कमाई गई संपत्ति का जब्तीकरण किया जाएगा।