भाजपा सांसद रामशंकर कठेरिया के खिलाफ गैर जमानती वारंट, आगरा अदालत ने किए जारी

वर्ष 2009 में आरपीएफ ने आगरा कैंट थाने पर दर्ज कराया था मुकदमा। सांसद रामशंकर कठेरिया ने 16 सितंबर को दर्ज कराए थे बयान गुरुवार को सफाई साक्ष्य के लिए नहीं हुए हाजिर। उस समय थे आगरा के सांसद वर्तमान में इटावा के सांसद हैं।

By Prateek GuptaEdited By: Publish:Thu, 23 Sep 2021 07:36 PM (IST) Updated:Thu, 23 Sep 2021 07:36 PM (IST)
भाजपा सांसद रामशंकर कठेरिया के खिलाफ गैर जमानती वारंट, आगरा अदालत ने किए जारी
इटावा के सांसद रामशंकर कठेरिया के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी हुआ है।

आगरा, जागरण संवाददाता। भाजपा सांसद रामशंकर कठेरिया के तारीख पर हाजिर न होने पर विशेष न्यायाधीश एमपी/एमएलए कोर्ट नीरज गाैतम ने गुरुवार को गैर जमानती वारंट जारी करने के आदेश दिए। अदालत ने अग्रिम कार्यवाही के लिए पत्रावली पर 27 सितंबर की तारीख नियत की है। रामशंकर कठेरिया वर्तमान में इटावा से सांसद हैं।

मामला 11 साल पुराना है। उच्च न्यायालय खंडपीठ की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे वकीलों के समर्थन में 26 सितंबर 2009 को सांसद राम शंकर कठेरिया ने अन्य राजनीतिकों के साथ राजामंडी रेलवे स्टेशन पर प्रदर्शन किया था। इस दौरान रेलवे ट्रैक पर उतरकर रेल यातायात बाधित किया था। जिस पर तत्कालीन स्टेशन मास्टर ने सांसद रामशंकर कठेरिया, विधायक चौधरी बाबूलाल, वरिष्ठ कांग्रेस महिला नेता इंदिरा वर्मा, उच्च न्यायालय खंडपीठ स्थापना संघर्ष समिति के संयोजक व वरिष्ठ अधिवक्ता केडी शर्मा, अधिवक्ता अरुण सोलंकी, कुंवर शैलराज सिंह के खिलाफ आरपीएफ आगरा कैंट थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था।

अन्य आरोपितों की पत्रावली पृथक करने के कारण सांसद रामशंकर कठेरिया के खिलाफ मुकदमे की सुनवाई अलग से हो रही है। सांसद के 13 सितंबर को अदालत में उक्त मुकदमे में बयान मुलजिम दर्ज हुए थे। गुरुवार को सांसद को खुद पर लगे आरोपों की सफाई में अपना पक्ष रखना था। न तो सांसद हाजिर हुए, ना ही उनके अधिवक्ता द्वारा हाजिरी माफी या स्थगन प्रार्थना पत्र ही अदालत में प्रस्तुत किया गया। जिस पर विशेष न्यायाधीश एमपीएमएलए कोर्ट नीरज गौतम ने सांसद के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करते हए पत्रावली पर अगली तारीख 27 सितंबर नियत की है।

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