School Fee: स्‍कूल फीस के मामले में आगरा प्रशासन का दखल, शिकायत सही मिली तो जाएगी मान्यता

जिलाधिकारी प्रभु एन सिंह ने सभी बोर्ड के स्कूलों को जारी किया आदेश। शासनादेश का अनुपालन करें विद्यालय। फीस न बढ़ाने परीक्षा व अतिरिक्त शुल्क न लेने और फीस भुगतान में राहत देने के निर्देश। अभिभावक कर सकते हैं उत्‍पीड़न की शिकायत।

By Prateek GuptaEdited By: Publish:Fri, 11 Jun 2021 12:09 PM (IST) Updated:Fri, 11 Jun 2021 12:09 PM (IST)
School Fee: स्‍कूल फीस के मामले में आगरा प्रशासन का दखल, शिकायत सही मिली तो जाएगी मान्यता
डीएम आगरा पीएन सिंह ने स्‍कूल संचालकों को फीस के मामले में शासनादेश का पालन करने के निर्देश दिए हैं।

आगरा, जागरण संवाददाता। जिला प्रशासन ने अभिभावकों की शिकायतों को गंभीरता से लिया है। जिलाधिकारी प्रभु एन सिंह ने आदेश जारी कर सभी बोर्ड के विद्यालयों को आदेश जारी किए हैं कि कोविड-19 के कारण बनी असाधारण परिस्थिति में शैक्षणिक सत्र 2021-22 में कक्षा एक से आठवीं तक के विद्यालयों में कोई शुल्क वृद्धि न की जाए। साथ ही शासनादेश अनुपालन की शिकायत न होने पर मान्यता जाने की चेतावनी भी दी।

उन्होंने आदेश सभी बोर्ड के विद्यालयों के प्रबंधक और प्रधानाचार्यों को भेजा गया है। इसमें शैक्षणिक सत्र 2021-22 के लिए शुल्क वृद्धि न करने और पिछले सत्र में लागू शुल्क संरचना के अनुसार ही शुल्क लेने के निर्देश दिए हैं। यदि विद्यालय ने बढ़ा हुआ शुल्क ले लिया है, तो अतिरिक्त शुल्क आगामी महीनों में समायोजित किया जाएगा।

आफलाइन परीक्षा तक न लें परीक्षा शुल्क

भौतिक रूप से आफलाइन परीक्षा न होने तक विद्यार्थियों से परीक्षा शुल्क न लिया जाए। साथ ही क्रीड़ा विज्ञान प्रयोगशाला, लाइब्रेरी, कंप्यूटर, वार्षिक फंक्शन आदि संबंधी गतिविधियों न होने के कारण उक्त शुल्क व परिवहन शुल्क भी न लिया जाए। किसी विद्यार्थी या स्वजन के कोविड-19 संक्रमित होने और किसी महीने की फीस न होने पर लिखित अनुरोध लेकर उस महीने का शुल्क, अग्रिम महीनों के शुल्क में किश्तों के रूप में समायोजित करें।

शिकायत पर जाएगी मान्यता

जिलाधिकारी ने आदेश में स्पष्ट कहा है कि शासनादेश में दिए निर्देशों का अनुपालन नियमानुसार करें। जांच में शिकायत सही मिलने पर संबंधित विद्यालय की मान्यता प्रत्याहरण की नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

अभिभावकों ने ली राहत

जिलाधिकारी द्वारा विद्यालयों को आदेश जारी करने की जानकारी मिलने पर अभिभावकों ने बड़ी राहत ली है। उनका कहना है कि शासनादेश को सभी विद्यालय संचालक हवा में उड़ा रहे थे, अब जिलाधिकारी द्वारा आदेश जारी करने पर उसका अमल करना उनकी मजबूरी बन जाएगा, जिससे अभिभावकों को राहत मिलेगी। इसके बाद भी विद्यालय मनमानी से नहीं माने, तो शिकायत करने से हम पीछे नहीं हटेंगे।

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