सामूहिक दुष्कर्म के आरोपी विधायक विजय मिश्रा कड़ी सुरक्षा में भदोही रवाना, कोर्ट ने किया तलब
सामूहिक दुष्कर्म के मामले में सीजेएम कोर्ट ने किया है तलब। भदोही के गोपीगंज कोतवाली में रिश्तेदार की फर्म और भवन हड़पने के आरोप में चार अगस्त 2020 को विधायक विजय मिश्रा एमएलसी रामलली और उनके पुत्र विष्णु मिश्रा के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था।
आगरा, जेएनएन। केंद्रीय कारागार आगरा में निरुद्ध विधायक विजय मिश्रा को गुरुवार की देर शाम कड़ी सुरक्षा में भदोही के लिए रवाना किया गया। विधायक को सामूहिक दुष्कर्म के मामले में सीजेएम कोर्ट ने तलब किया है। विधायक पर रिश्तेदार की फर्म और सरकारी जमीन हड़पने का भी आरोप है।
भदोही के गोपीगंज कोतवाली में रिश्तेदार की फर्म और भवन हड़पने के आरोप में चार अगस्त 2020 को विधायक विजय मिश्रा, एमएलसी रामलली और उनके पुत्र विष्णु मिश्रा के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस ने विधायक को 18 अगस्त को मध्य प्रदेश से गिरफ्तार किया था। उन्हें पहले नैेनी जेल भेजा गया, वहां से चित्रकूट की जेल में स्थानांतरित कर दिया। पिछले साल विजय मिश्रा को केंद्रीय कारागार आगरा स्थानांतरित किया गया था।विधायक की 19 जुलाई को पेशी होनी थी मगर, गारद नहीं मिलने के चलते उन्हें रवाना नहीं किया जा सका था।
सामूहिक दुष्कर्म और सरकारी जमीन पर कब्जा करने आदि मामलों की सुनवाई प्रभारी मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सौम्या पांडेय की अदालत में हुई थी। अदालत ने इसे गंभीरता से लेते हुए एसएसपी आगरा से रिपोर्ट तलब की थी।अदालत ने 30 जुलाई को विधायक को व्यक्तिगत रूप से तलब किया है। गुरुवार की देर शाम करीब साढे आठ बजे केंद्रीय कारागार आगरा से विधायक को गारद अपनी सुरक्षा में भदोही पर पेशी के लिए लेकर रवाना हुई। वरिष्ठ अधीक्षक केंद्रीय कारागार वीके सिंह ने बताया कि विधायक को पुलिस कड़ी सुरक्षा में पेशी पर लेकर गई है।