Corona Impact: हाईकोर्ट की हाई पावर कमेटी के निर्देशों पर 19 बंदियों को जमानत

इलाहाबाद हाईकोर्ट की हाई पावर कमेटी ने दिए थे दिशा-निर्देश। सात वर्ष या उससे कम सजा वाले बंदियों को रिहा करने के हैं निर्देश। जिला जेल में निरुद्ध 19 बंदियों को जमानत पर रिहा करने के दिए गए हैं निर्देश।

By Nirlosh KumarEdited By: Publish:Thu, 06 May 2021 04:48 PM (IST) Updated:Thu, 06 May 2021 04:48 PM (IST)
Corona Impact: हाईकोर्ट की हाई पावर कमेटी के निर्देशों पर 19 बंदियों को जमानत
जिला जेल में निरुद्ध 19 बंदियाें को मिली है जमानत।

आगरा, जागरण संवाददाता। जिला जेल से 19 बंदियों को अंतरिम जमानत पर रिहा किया गया है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अच्छे लाल गुप्ता ने छह बंदियों द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र के आधार पर अंतरिम जमानत दी। वहीं, अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अजय कुमार ने 13 बंदियों द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्रों पर सुनवाई के बाद अंतरिम जमानत दी।

इन सभी बंदियों को अंतरिम जमानत की अवधि खत्म होने पर न्यायालय में उपस्थित होने और कोविड-19 को लेकर सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन का पालन करने की शर्तों पर रिहा किया गया है। कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए उच्च न्यायालय इलाहाबाद की हाई पावर कमेटी ने शासन को जेलों में निरुद्ध विचाराधीन व सजायाफ्ता बंदियों को अंतरिम जमानत एवं पेरोल पर रिहा करने के दिशा-निर्देश दिए थे। जिला जज नलिन कुमार श्रीवास्तव ने हाई पावर कमेटी के अनुपालन में न्यायिक अधिकारियों की कमेटी गठित की थी। जिला जेल में 405 विचाराधीन और 106 सजायाफ्ता बंदी निरुद्ध हैं। हाई पावर कमेटी ने उन्हीं बंदियों को रिहा करने के दिशा-निर्देश दिए हैं, जिनकी सजा सात साल तक या उससे कम है।

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