नये IT नियमों का असर : Google ने पिछले दो माह में हटाये 11.6 लाख खतरनाक कंटेंट

New IT Rules Google ने बताया कि उसकी तरफ से दो माह की मंथली ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट साझा की है। साथ ही बताया कि कंपनी ने प्लेटफॉर्म पर मौजूद खतरनाक कंटेंट को हटाने के लिए ऑटोमेटेटेड टूल का इस्तेमाल किया है।

By Saurabh VermaEdited By: Publish:Fri, 30 Jul 2021 01:57 PM (IST) Updated:Fri, 30 Jul 2021 01:57 PM (IST)
नये IT नियमों का असर : Google ने पिछले दो माह में हटाये 11.6 लाख खतरनाक कंटेंट
यह Google की प्रतीकात्मक फाइल फोटो है।

नई दिल्ली, आइएएनएस। केंद्र सरकार के नये आईटी नियमों का असर दिखने लगा है। बाकी सोशल मीडिया कंपनियों की तरह Google ने भी शुक्रवार को अपनी कंप्लायंस रिपोर्ट जारी कर दी है। Google ने बताया कि उसकी तरफ से भारत में मई और जून माह में करीब 11.6 लाख खतरनाक ऑनलाइन कंटेट को हटाया गया है।रिपोर्ट के मुताबिक Google ने माई माह में 634,357 कंटेट को हटाया है। इसी तरह जून माह में 526,866 खतरनाक कंटेंट को हटाने का काम किया गया है। Google ने इस तरह की कार्रवाई नये आईटी (गाइडलाइंस फॉर इंटरमीडियरी एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड) नियमों 2021 के तहत की है। 

#Google (@Google) on Friday said that it removed over 11.6 lakh pieces of harmful online content in the months of May and June in India, in accordance with the new IT (Guidelines for Intermediaries and Digital Media Ethics Code) Rules, 2021. pic.twitter.com/06DPh3BaRb— IANS Tweets (@ians_india) July 30, 2021

ऑटोमेटेड प्रोसेस से हटाया गया खतरनाक कंटेंट

Google ने बताया कि उसकी तरफ से दो माह की मंथली ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट साझा की है। साथ ही बताया कि कंपनी ने प्लेटफॉर्म पर मौजूद खतरनाक कंटेंट को हटाने के लिए ऑटोमेटेटेड टूल का इस्तेमाल किया है।Googel ने अपने बयान में कहा कि खतरनाक कंटेंट को लेकर देशभर से शिकायतें मिली, इसके बाद इन पर कार्रवाई की गई। यह शिकायतें SSMI प्लेटफॉर्म से मिली थीं। Google ने ऑटोमेटेड डिडक्शन प्रोसेस के तहत करीब 10 गुना यूजर्स की शिकयते हासिल की थी। जिनकी ऑटोमेटेड तरीके से जांच की गई है। Google से पहले अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे Facebook, WhatsApp और Twitter की तरफ से भी मंथली कंप्लायंस रिपोर्ट को सब्मिट किया गया है।

नये नियम यूजर प्राइवेसी के लिए खतरा नहीं 

इस मामले में केंद्र सरकार ने बीते बुधवार को संसद में दोहराया कि नये आईटी नियम किसी भी तरह से लोगों की प्राइवेसी और फ्रीडम के लिहाज से खतरनाक नहीं है। ऐसे में केंद्र सरकार ने नये आईटी नियमों के रिव्यू की मांग को खारिज कर दिया गया। बता दें कि नये सोशल मीडिया को लेकर सरकार और माइक्रो ब्लॉगिंग साइट Twitter के बीच काफी विवाद हुआ था। हालांकि बाद में Twitter ने नये आईटी नियमों का अनुपालन कर लिया है।

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