Rajasthan: भारी मात्रा में अवैध हथियारों के साथ दो गिरफ्तार

Rajasthan एटीएस और एसओजी की संयुक्त कार्रवाई के तहत बाड़मेर के बालोतरा निवासी दो लोगों के कब्जे से भारी मात्रा में हथियार बरामद किए गए हैं। एटीएस एसओजी ने पाली जोधपुर हाइवे पर कार्रवाई को अंजाम देकर दो लोगों को पकड़ा है।

By Sachin Kumar MishraEdited By: Publish:Sun, 12 Sep 2021 08:58 PM (IST) Updated:Sun, 12 Sep 2021 08:58 PM (IST)
Rajasthan: भारी मात्रा में अवैध हथियारों के साथ दो गिरफ्तार
भारी मात्रा में अवैध हथियारों के साथ दो गिरफ्तार। फाइल फोटो

जोधपुर, संवाद सूत्र। राजस्थान में एटीएस और एसओजी की संयुक्त कार्रवाई के तहत बाड़मेर के बालोतरा निवासी दो लोगों के कब्जे से भारी मात्रा में हथियार बरामद किए गए हैं। एटीएस एसओजी ने पाली जोधपुर हाइवे पर कार्रवाई को अंजाम देकर दो लोगों को पकड़ा है। दोनों बाड़मेर के बालोतरा के निवासी हैं। इनके पास से मय मैगजीन पांच पिस्टल और चार अतिरिक्त मैगजीन बरामद की है। इसके अलावा इनसे 162 कारतूस भी बरामद किए गए हैं।जिसमे 7.65 एमएम के 144 व 9 एमएम के 18 कारतूस बरामद किए हैं। मध्य प्रदेश से अवैध हथियारों के सप्लाई होने की जानकारी मिलने के बाद इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। दोनों आरोपितों से पूछताछ जारी है, जिसमें और खुलासे होने की संभावना है।

अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस , एटीएस व एसओजी अशोक राठौड़ ने बताया कि पिछले कुछ समय से मध्य प्रदेश से भारी मात्रा में हथियार मिलने की सूचना मिल रही थी। इस सूचना की पड़ताल के लिए शरत कविराज के निर्देशन में दीपक भार्गव, पुलिस अधीक्षक व वासुदेव सिंह अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एसओजी के निकट सुपरविजन में विजय कुमार, पुलिस निरीक्षक के नेतृत्व में एक टीम पाली और जोधपुर ने नजर रखे हुई थी। टीम ने मुखबिर की सूचना पर पाली जोधपुर हाइवे, जोधपुर से दो अभियुक्तों सुनील कुमार घांची पुत्र खीमराज जाति घाची उम्र 25 साल निवासी महादेव कालोनी, बालोतरा बाड़मेर व दो जेठाराम घांची पुत्र किस्तूरा राम जाति घांची उम्र 25 साल निवासी महादेव कालोनी, बालोतरा, बाड़मेर को पकड़ा। बाडमेर से कुल पांच पिस्टल मय मैग्जीन मय चार अतिरिक्त मैगजीन व कुल 162 कारतूस जिनमें 144 कारतूस 7.65 एमएम व 18 कारतूस नौ एमएम के जब्त किए। इससे पूर्व भी एसओजी ने गौतमपुरा, इंदौर , मध्य प्रदेश से भारी मात्रा में अवैध हथियारों के विरुद्ध कार्रवाई की थी। इस संबंध में एसओजी थाने पर प्रकरण संख्या 21/21 धारा 3/25 आर्मस एक्ट में दर्ज कर अनुसंधान किया जा रहा है।

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