नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले को अदालत ने सुनाई 20 साल की सजा एक लाख का लगाया जुर्माना
नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले को अदालत ने सुनाई 20 साल की सजा एक लाख का लगाया जुर्मानापाक्सो कोर्ट में सुनवाई के दौरान 25 गवाह व 48 दस्तावेज प्रस्तुत किए गए न्यायाधीश ने आरोपी को 20 साल के कठोर कारावास व एक लाख 11 हजार के जुर्माने की सजा सुनाई।
अजमेर, जेएनएन । स्कूल से एक नाबालिग को होटल ले जाकर दुराचार करने के आरोपी को गुरुवार को अजमेर की पाक्सो कोर्ट ने बीस साल की सजा और एक लाख 11 हजार रुपए का आर्थिक दंड की सजा सुनाई। यह मामला वर्ष 2019 का था। विशिष्ट लोक अभियोजक रूपेन्द्रपॉल सिंह ने बताया कि आशा गंज निवासी आरोपी पवन शर्मा एक नाबालिग छात्रा को स्कूल से गत 27 जुलाई 2019 को बहला फुसला कर ले गया और दरगाह क्षेत्र की होटल में उसके साथ दुराचार करने के बाद आरोपी ने नाबालिग को वापस चौपाटी पर छोड़ कर चला गया।
नाबालिग ने अपनी पीड़ा घर वालों को बताई। पीड़िता के परिजन ने क्लॉक टावर थाने में आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था, 28 जुलाई को पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर चालान पेश किया। पाक्सो कोर्ट में सुनवाई के दौरान 25 गवाह व 48 दस्तावेज प्रस्तुत किए गए जिस पर गुरुवार को न्यायाधीश ने आरोपी को 20 साल के कठोर कारावास व एक लाख 11 हजार के जुर्माने की सजा सुनाई। न्यायाधीश ने अपने फैसले में कहा कि जिस प्रकार देश में नाबालिग के साथ घटनाएं बढ़ रही हैं, ऐसे में आरोपी के साथ किसी भी प्रकार की दया का रूप अपनाना उचित नहीं है।
नाबालिग से दुष्कर्म कर वीडियो बनाकर वायरल करने का आरोपी पकड़ा भेजा जेल
नसीराबाद सदर थाना पुलिस ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म कर उसका वीडियो बनाकर वायरल करने के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी ग्राम सनोद निवासी शंकर पुत्र किशनलाल जाट को अजमेर न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में भेजने के आदेश दिए गए।
मामले के अनुसार गत मंगलवार को सनोद निवासी एक नाबालिग के पिता ने सदर थाना नसीराबाद में मुकदमा दर्ज कराते हुए आरोप लगाया था कि पड़ौस में रहने वाले युवक शंकर ने उसकी 14 वर्षीय नाबालिग पुत्री को बहला फुसलाकर घर में बुलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया और उसका वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। पीड़िता द्वारा इसकी शिकायत माता.पिता को करने की बात कहने पर आरोपी शंकर ने उसे व उसके माता.पिता को जान से मारने तथा उसे बदनाम करने की धमकी दी।
परवादी ने आरोप लगाया कि उसके बाद उसकी पुत्री डरी सहमी रहने लगी तो उसने उससे पूछताछ की तो नाबालिग ने उसे घटना की जानकारी दी। परिवादी ने आरोपी शंकर को खतरनाक प्रवृत्ति का बताते हुए उससे जान माल का खतरा होने की भी आशंका प्रकट की थी। जिस सदर थाना प्रभारी राजेश मीणा ने आरोपी के विरुद्ध दुष्कर्म व पोक्सों एक्ट में मामला दर्ज कर आरोपी को बुधवार रात्रि गिरफ्तार किया था।