Rajasthan Coronavirus Lockdown:कोरोना से लड़ाई लड़ने के लिए बहाल होंगे निलंबित पुलिसकर्मी
राजस्थान में कोरोना से लड़ाई लड़ने के लिए पुलिस निलम्बित पुलिसकर्मियों को बहाल करेगी। राजस्थान के पुलिस महानिदेशक भूपेन्द्र सिंह ने इस बारे में आदेश जारी किए है।
जयपुर, जागरण संवाददाता। राजस्थान में कोरोना से लड़ाई लड़ने के लिए पुलिस निलम्बित पुलिसकर्मियों को बहाल करेगी। राजस्थान के पुलिस महानिदेशक भूपेन्द्र सिंह ने इस बारे में आदेश जारी किए है।
आदेश में कहा गया है कि सामान्य प्रवृत्ति के मामलों में गत 6 माह से अधिक समय से निलंबित पुलिसकर्मियों को जांच जारी रखते हुए बहाल किया जाए। इन दिशा-निर्देशों में स्पष्ट किया गया है कि एसीबी के मामलों, आपराधिक प्रवृत्ति के मामलों एवं गंभीर प्रवृत्ति के मामलों जैसे कस्टडी डेथ आदि के मामलों में निलंबन की बहाली नहीं होगी। केवल सामान्य प्रवृत्ति के 6 माह से अधिक समय से निलंबित पुलिस कांस्टेबल से पुलिस निरीक्षक स्तर तक के पुलिस कर्मियों को ही बहाल किया जा सकेगा।
प्रदेश के समस्त पुलिस रेंज महानिरीक्षको, पुलिस आयुक्तों, उपायुक्तों, पुलिस अधीक्षको एवं अन्य संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे उनके अधीनस्थ पुलिस कांस्टेबल से निरीक्षक स्तर तक के मामलों में निलंबन की बहाली कर इस बहाली को सक्षम स्तर से अनुमोदित करवा कर मुख्यालय को सूचित करे।
हालांकि नेता प्रतिपक्ष और पूर्व गृहमंत्री गुलाबचंद कटारिया ने इस निर्णय को सही नहीं माना है। उनका कहना है कि कोरोना से बचाव रोकथाम के दौरान सरकार भले ही निलंबित पुलिस कर्मचारियों की सेवाएं लेने के लिए इनका उपयोग कर ले, लेकिन यदि इसके पीछे पूर्व में जो अपराध इन पुलिसकर्मियों ने किए हैं, उसे बिना जांच किए मुक्त करने की मंशा है तो फिर वो गलत होगा।
कटारिया ने पुलिस महानिदेशक से आग्रह किया कि वे विपदा के समय निलंबित पुलिसकर्मियों की सेवाएं तो लें, लेकिन उन्हें पूर्व में किए गए अपराधों से मुक्त ना करें। उनकी सेवाओं के साथ उसकी जांच भी जारी रखेे।
राजसमंद में दरगाह में रहने वालों पर केस
प्रदेश में राजसमंद जिले के देलवाड़ा में कासिम अली बाबा की दरगाह में मंगलवार को 13 लोगों को पकड़ा गया है। इनकी स्थानीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में जांच कराई गई है। जुकाम और खांसी की शिकायत पर इन्हें आइसोलेशन वार्ड में रखा गया है । पुलिस ने इनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 144 और 188 के तहत मामला दर्ज किया है । इनमें पांच नाबालिग बच्चे भी शामिल हैं।