Rajasthan: जयपुर-जोधपुर समेत 11 जिलों में धारा 144, जल्‍द शुरु होगी 181 हेल्पलाइन सर्विस

कोविड 19 कि बढ़ते संक्रमण के कारण जयपुर-जोधपुर समेत 11 जिलों में धारा 144 लगायी गयी है मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग नियमों की पालन करना भी अनिवार्य होगा

By Babita kashyapEdited By: Publish:Sun, 20 Sep 2020 09:01 AM (IST) Updated:Sun, 20 Sep 2020 09:01 AM (IST)
Rajasthan: जयपुर-जोधपुर समेत 11 जिलों में धारा 144, जल्‍द शुरु होगी 181 हेल्पलाइन सर्विस

जोधपुर, रंजन दवे। प्रदेश में कोरोना महामारी के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए प्रदेश के जयपुर जोधपुर समेत अन्य जिला मुख्यालयों के 11 जिलों में सार्वजनिक स्थलों पर धारा-144 लागू की गई है। मुख्यमंत्री ने इस संबंध में जिला कलेक्टरों को निर्देशित किया है। इसकी पालन के तहत अब  5 से अधिक व्यक्तियों के समूह में इकट्ठा होने पर रोक रहेगी। कोविड 19 कि बढ़ते संक्रमण के कारण ये निर्णय लिया गया है, जिससे इसके रोकथाम और सोशल डिस्टेंसिंग में मदद मिलेगी।

 कोविड-19 संक्रमण की गंभीर स्थिति के मद्देनजर जयपुर, जोधपुर, कोटा, अजमेर, अलवर, भीलवाड़ा, बीकानेर, उदयपुर, सीकर, पाली और नागौर जिलों के मुख्यालय वाले शहरों में सार्वजनिक स्थलों पर धारा-144 के तहत 5 से अधिक व्यक्तियों के एक साथ इक्कठा होने पर प्रतिबंध रहेगा। सार्वजनिक जगहों पर भी मास्क पहनने और सामाजिक दूरी के नियम की पालना करेंगे। जिसकी अवहेलना करने पर दंड का भी प्रावधान रहेगा।

 प्रदेश में सामाजिक-धार्मिक आयोजन पर रोक

इसके अलावा राज्य सरकार ने प्रदेश में कोविड-19 महामारी के बचाव व सुरक्षा उपायों के मद्देनजर पूरे प्रदेश में किसी भी सामाजिक-धार्मिक आयोजन पर रोक को भी 31 अक्टूबर तक यथावत जारी रखने का निर्णय लिया है। अंतिम संस्कार में 20 तथा विवाह-शादी के आयोजन में 50 व्यक्तियों के शामिल होने की छूट पूर्ववत रहेगी, लेकिन इसके लिए स्थानीय उपखण्ड अधिकारी को पूर्व सूचना देनी होगी।

 हेल्थ प्रोटोकॉल के कड़ाई से पालन करवाने के निर्देश 

अपने संदेश में मुख्यमंत्री ने प्रदेश की जनता को कोरोना के इलाज की समुचित व्यवस्था के लिए भी आश्वस्त किया है। उन्होंने आवश्यक व्यवस्थाओं जैसे ऑक्सीजन बेड, आईसीयू बेड तथा वेन्टिलेटर जैसे जीवन रक्षक उपकरणों की कमी नहीं होने के साथ इस संबंध में कतिपय भ्रामक सूचनाएं फैलाने को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। महामारी के संक्रमण से बचने के लिए सभी सार्वजनिक स्थलों पर मास्क पहनने और उचित दूरी रखने सहित हेल्थ प्रोटोकॉल की कड़ाई से पालन करवाने के निर्देश दिए गये है। लोगों को बाजारों, कार्यालयों, सार्वजनिक परिवहन, पर्यटन स्थलों आदि सभी जगह पर ’नो मास्क, नो एन्ट्री’ के संकल्प की पालना सुनिश्चित करने को कहा गया है। 

181 हेल्पलाइन नम्बर पर मिल सकेगी जानकारी

राजस्थान में कोविड-19 महामारी से प्रभावित किसी भी व्यक्ति या उसके परिजन को किसी भी परेशानी सलाह या कोरोना से संबंधित जानकारी देने के लिए राज्य-स्तरीय हेल्पलाइन 181 भी सोमवार 21 सितम्बर से शुरु  होगी। कोई भी व्यक्ति 181 नम्बर डायल करके कोरोना से संबंधित समस्या के समाधान तथा सलाह लेने के लिये सम्पर्क कर सकेगा। अधिकारियों को इस हेल्पलाइन के लिए पर्याप्त टेलीफोन लाइन की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गये हैं।। इस हेल्पलाइन पर आने वाली कोविड-19 से संबंधित सूचनाओं तथा लोगों द्वारा बताई गई समस्याओं का समाधान किया जाएगा। कोरोना के मरीजों और उनके परिजनों की सहायता के लिए ये वॉर रूम 24/7 काम करेंगे। इसके लिए सभी जिलों में अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट स्तर के अधिकारी को वॉर रूम के प्रभारी बनाया गया है।

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