Black Buck Poaching Case: काला हिरण शिकार मामले में सलमान खान को हाजिरी माफी, छह फरवरी को उपस्थित होना होगा
Black Buck Poaching Case जोधपुर में काला हिरण शिकार प्रकरण की सुनवाई चल रही है। उनके वकील ने कोरोना का हवाला देते हुए हाजिरी माफी रखी। कोर्ट ने छूट प्रदान कर अगली सुनवाई तिथि छह फरवरी तय कर दी। साथ में सलमान को कोर्ट में उपस्थित रहने का आदेश दिया।
जोधपुर, संवाद सूत्र। बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान को शनिवार को फिर हाजिरी माफी मिल गई है। अब 16 फरवरी को उन्हें कोर्ट में पेश होना होगा। उन्हें शनिवार को कोर्ट में पेश होने के कोर्ट ने आदेश जारी किए थे। जोधपुर में काला हिरण शिकार प्रकरण की सुनवाई चल रही है। आज उनके वकील ने कोरोना का हवाला देते हुए हाजिरी माफी रखी। कोर्ट ने छूट प्रदान करते हुए अगली सुनवाई तिथि छह फरवरी तय कर दी। साथ में सलमान को कोर्ट में उपस्थित रहने का आदेश दिया। इस मामले में सलमान की तरफ से यह लगातार 17वीं बार हाजरी माफी ली गई है। कोरोना काल में ही उन्हें सातवीं बार हाजिरी माफी मिल चुकी है। जोधपुर के जिला व सत्र न्यायाधीश में हिरण शिकार से जुड़े दो मामले चल रहे हैं।
एक दिसंबर को न्यायाधीश ने उन्हें 16 जनवरी को कोर्ट में पेश होने का आदेश दे रखा था। सलमान के अधिवक्ता हस्तीमल सारस्वत की तरफ से कोर्ट में पेश हाजिरी माफी में कहा गया है कि रेस्पोंडेंट मुंबई में निवास करता है। मुंबई व जोधपुर में कोविड-19 महामारी भयंकर रूप से फैली हुई है। इन परिस्थितियों में रेस्पोंडेंट का पेशी के लिए जोधपुर आना खतरे से खाली नहीं है। इस कारण रेस्पोंडेंट सलमान खान कोर्ट में पेश नहीं हो सका है। ऐसे में सलमान को आज हाजिरी माफी प्रदान की जाए।
ट्रायल कोर्ट में हो सजा
अप्रैल, 2018 में सलमान खान ने ट्रायल कोर्ट से मिली सजा को जिला व सत्र न्यायाधीश की अदालत में चुनौती दी थी। इसके बाद वे कोर्ट में पेश हुए। ढाई साल की इस अवधि में इसके अलावा प्रत्येक पेशी पर वे किसी न किसी कारण से हाजरी माफी लेते रहे। करीब सोलह बार वह हाजिरी माफी का लाभ ले चुके हैं। कोरोना काल में उनकी पहली पेशी 18 अप्रैल को, दूसरी चार जून को, तीसरी पेशी 16 जुलाई को, चौथी 14 व पांचवीं 28 सितंबर को तथा छठी पेशी एक दिसंबर को और फिर 16 जनवरी को सलमान की तरफ से कोरोना के नाम पर हाजिरी माफी मांगी गई। कोर्ट ने भी कोरोना काल को ध्यान में रखते हुए हर बार सलमान को हाजरी माफी प्रदान की।
सह आरोपितों का मिल चुका संदेह का लाभ
इस मामले में सह आरोपित फिल्म अभिनेता सैफ अली खान, अभिनेत्री नीलम, तब्बू व सोनाली बेद्रे को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया था। सलमान खान को उस समय गिरफ्तार कर जोधपुर जेल भेजा गया था। तीन दिन बाद वे कोर्ट से मिली जमानत के आधार पर रिहा हुए थे। सलमान खान ने उन्हें सुनाई गई पांच साल की सजा को चुनौती दे रखी है। वहीं, आर्म्स एक्ट के मामले में कोर्ट ने सलमान को बरी कर दिया था। राज्य सरकार ने कोर्ट के इस निर्णय को चुनौती दे रखी है।
22 साल से चल रहे हैं मामले
स्थानीय पुलिस ने सलमान खान व अन्य के खिलाफ दो अक्टूबर, 1998 को हिरण शिकार का मामला दर्ज किया। सलमान के खिलाफ हिरण शिकार का मामला विश्नोई समुदाय की तरफ से दर्ज कराया गया था। सलमान खान के खिलाफ तीन अलग-अलग स्थान पर हिरण शिकार व अवधि पार लाइसेंस के हथियार रखने के मामले दर्ज किए गए। इस मामले में सलमान खान को बारह अक्टूबर, 1998 को गिरफ्तार किया गया। पांच दिन बाद वे जमानत पर रिहा हुए।
भवाद मामले में दोषी ठहराया गया
भवाद में हिरण शिकार के एक मामले में 17 फरवरी, 2006 को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने सलमान को दोषी करार देते हुए एक साल की सजा सुनाई। घोड़ा फार्म हाउस क्षेत्र में शिकार मामले में दस अप्रैल, 2006 को कोर्ट ने सलमान को दोषी मानते हुए पांच साल की सजा व पच्चीस हजार का जुर्माना लगाया। सलमान ने इन दोनों सजा के खिलाफ चुनौती दे रखी है। ये दोनों मामले हाईकोर्ट में विचाराधीन हैं।