RAS Exam Case: राजस्थान के शिक्षा मंत्री व उनके रिश्तेदारों के खिलाफ इस्तगासे पर सुनवाई 28 को

RAS Exam Case आरएएस परीक्षा 2018 चयन के मामले में राजस्थान के शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा और उनके रिश्तेदारों के खिलाफ इस्तागसे के जरिये अजमेर के जिला न्यायालय में दायर याचिका पर 28 जुलाई को सुनवाई होगी।

By Sachin Kumar MishraEdited By: Publish:Sat, 24 Jul 2021 03:41 PM (IST) Updated:Sat, 24 Jul 2021 03:41 PM (IST)
RAS Exam Case: राजस्थान के शिक्षा मंत्री व उनके रिश्तेदारों के खिलाफ इस्तगासे पर सुनवाई 28 को
राजस्थान के शिक्षा मंत्री व उनके रिश्तेदारों के खिलाफ इस्तगासे पर सुनवाई 28 को। फाइल फोटो

अजमेर, संवाद सूत्र। राजस्थान प्रशासनिक सेवा (आरएएस) परीक्षा 2018 चयन मामले में शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा व उनके रिश्तेदारों के खिलाफ इस्तागसे के जरिये अजमेर के जिला न्यायालय में दायर याचिका पर 28 जुलाई को सुनवाई होगी। अजमेर निवासी भारतीय जनता पार्टी के पार्षद देवेन्द्र सिंह शेखावत द्वारा दायर इस्तगासे में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष व शिक्षा मंत्री डोटासरा, उनके समधी चूरू जिला शिक्षा अधिकारी रमेश चन्द्र पूनिया और परीक्षा में चयनित उनके पुत्र गौरव पूनिया व पुत्री प्रभा पूनिया के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने अजमेर जिला न्यायालय में याचिका लगाई है। इस पर 28 जुलाई को सुनवाई होगी।

शेखावत ने इस्तगासे में बताया कि राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर की ओर से वर्ष 2018 में ली गई आरएएस परीक्षा परिणाम जुलाई 2021 में जारी किए गए। इसमें गौरव व प्रभा का चयन हुआ। इनके पिता रमेश की जन्मतिथि पांच सितंबर, 1961 है तथा आठ दिसंबर, 1993 को वे प्रधानाध्यापक बन चुके थे। उनका प्रमोशन 32 साल तीन माह तीन दिन की उम्र में हुआ। इस कारण गौरव व प्रभा अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी की श्रेणी में नहीं आते, जबकि दोनों आरएएस परीक्षा में ओबीसी कोटे में चयनित हैं। उसका लाभ लेने के अधिकारी नहीं हैं।

इस्तगासे में आरोप लगाया गया है कि रमेश ने दोनों का फर्जी प्रमाणपत्र गलत दस्तावेज और फर्जी शपथ पत्र के आधार पर बनवाया। रमेश ने अपने समधी डोटासरा के साथ मिलकर षड्यंत्र कर अपने पुत्र व पुत्री को आरएएस 2018 की परीक्षा में चयन करवाया। शेखावत ने बताया है कि आरोपितों द्वारा मिलीभगत कर पद व प्रभाव, राजनीतिक रसूख का दुरुपयोग कर दस्तावेज तैयार कराए गए। इसका उपयोग राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यालय जयपुर रोड अजमेर में कर अनुचित लाभ प्राप्त किया। यह कार्य संगीन अपराध की श्रेणी में आता है। इसलिए तत्काल कार्रवाई अपेक्षित है। जो कि पुलिस थाना सिविल लाइन अजमेर के क्षेत्राधिकार में आता है। 

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