Rajasthan: मासूम से दुष्कर्म के दोषी को उम्रकैद, कोर्ट ने वारदात के 31वें दिन सुनाया फैसला

Rajasthan कोर्ट ने नौ साल की मासूम से दुष्कर्म के दोषी को उम्रकैद की सजा सुनाई है। घटना के दसवें दिन पुलिस ने अदालत में चालान पेश कर दिया था वहीं 31वें दिन अदालत ने इस मामले में फैसला भी सुना दिया।

By Sachin Kumar MishraEdited By: Publish:Thu, 28 Oct 2021 09:02 PM (IST) Updated:Thu, 28 Oct 2021 09:02 PM (IST)
Rajasthan: मासूम से दुष्कर्म के दोषी को उम्रकैद, कोर्ट ने वारदात के 31वें दिन सुनाया फैसला
मासूम से दुष्कर्म के दोषी को उम्रकैद। फाइल फोटो

उदयपुर, संवाद सूत्र। राजस्थान में राजसमंद की स्पेशल पाक्सो एक्ट कोर्ट ने गुरुवार को नौ साल की मासूम से दुष्कर्म के दोषी को उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही, उस पर पचास हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। घटना के दसवें दिन पुलिस ने अदालत में चालान पेश कर दिया था, वहीं 31वें दिन अदालत ने इस मामले में फैसला भी सुना दिया। अभियोजन सूत्रों के अनुसार, दुष्कर्म की घटना 27 सितंबर की थी। खमनोर क्षेत्र की नौ साल की मासूम बकरी चराने गई थी। पिपलवास निवासी संतोष भील (22) पुत्र कुकाराम भील उसे उठाकर ले गया तथा उसके साथ दुष्कर्म किया। खमनोर थाना पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए उदयपुर के डबोक स्थित हवाई अड्डे से आरोपित को गिरफ्तार कर लिया, जो राजस्थान से बाहर जाने की फिराक में था। पुलिस ने छह अक्टूबर को कोर्ट में चालान पेश कर दिया, जबकि पाक्सो कोर्ट ने 11 अक्टूबर को आरोपित के खिलाफ चार्ज लगाए। 26 अक्टूबर तक आरोपित तथा मामले से जुड़े गवाहों के बयान दर्ज किए गए। इस बीच, 29 दिनों में पुलिस ने 42 गवाहों के बयान दर्ज करवाए। 28 अक्टूबर को बहस हुई और अदालत ने सजा सुना दी। इस तरह कोर्ट ने वारदात के 31वें दिन फैसला सुना दिया।

एक महीने में सजा दिलाने का रखा था लक्ष्य

राजसमंद की खमनोर थाना पुलिस ने घटना के बाद एक महीने में आरोपित को सजा दिलाने का लक्ष्य रखा था। इसलिए घटना के 10वें दिन पुलिस ने आरोपित के खिलाफ चालान पेश कर दिया। साथ ही, मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने पत्र भेजकर फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई करने का आग्रह किया था। इसके चलते कोर्ट में लगातार सुनवाई जारी रखी और गुरुवार को फैसला सुना दिया।  

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