Rajasthan: राजस्थान पुलिसकर्मी परिवार के साथ मना सकेंगे जन्मदिन

पुलिस अधीक्षक की ओर से जारी अधिकारिक आदेश में कहा गया है कि पुलिसकर्मियों को जन्मदिन के दिन दोपहर 12 बजे से अगले दिन 12 तक की छुट्टी मिलेगीजिससे वह अपने जन्मदिन को परिवारजनों के साथ मना सके।

By Priti JhaEdited By: Publish:Sun, 08 Aug 2021 02:14 PM (IST) Updated:Sun, 08 Aug 2021 02:16 PM (IST)
Rajasthan: राजस्थान पुलिसकर्मी परिवार के साथ मना सकेंगे जन्मदिन
पुलिसकर्मी परिवार के साथ मना सकेंगे जन्मदिन

जागरण संवाददाता, जयपुर। लगातार ड्यूटी से परेशान पुलिसकर्मियों में कई बार तनाव के हालात बन जाते हैं।पुलिसकर्मियों को अवकाश मिलना काफी मुश्किल होता रहा है। ऐसे में राजस्थान के सीकर जिला पुलिस अधीक्षक कुवंर राष्ट्रदीप ने नई पहल करते हुए प्रत्येक पुलिसकर्मी को उनके जन्मदिन के दिन पर अवकाश देने की सुविधा उपलब्ध करवाई है। पुलिसकर्मियों को भी समान रूप से प्रत्येक दिन अवकाश लेने की सुविधा दी जाएगी।

राष्ट्रदीप का कहना है कि अवकाश के दिए परिवार के साथ रहने से पुलिसकर्मियों को तनाव से राहत मिलती है। तनाव नहीं होने के कारण पुलिसकर्मियों को ज्यादा उत्साह से काम करने का मौका मिलेगा। पुलिस अधीक्षक की ओर से जारी अधिकारिक आदेश में कहा गया है कि पुलिसकर्मियों को जन्मदिन के दिन दोपहर 12 बजे से अगले दिन 12 तक की छुट्टी मिलेगी, जिससे वह अपने जन्मदिन को परिवारजनों के साथ मना सके।

उन्होंने बताया कि सीकर जिले के सभी पुलिस थाना इलाकों में यह आदेश लागू रहेगा। पुलिसकर्मियों की जन्म तारीख के अनुसार सूची तैयार करवाई गई है। अवकाश देने के साथ ही अधिकारियों की तरफ से पुलिसकर्मियों को जन्मदिन का कार्ड भी भेजा जाता है । कई बार तो अधिकारी पुलिसकर्मियों को फोन कर बधाई भी देते हैं । 

महिलाओं से जुड़े मामलों के लिए राजस्थान में त्रिस्तरीय समिति गठित

राजस्थान में महिलाओं से संबंधित शिकायतों की निगरानी व निस्तारण के लिए राज्य सरकार ने त्रिस्तरीय समितियां गठित की है। समितियों के माध्यम से महिलाओं से जुड़े मामलों के निस्तारण के लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, महिला अधिकारिता, पुलिस, श्रम, चिकित्सा और उद्योग से विभागों का समूह बनाया गया है । महिला अधिकारता विभाग की आयुक्त रश्मी गुप्ता ने बताया कि तीन स्तरीय समितियों में एक महिला शिकायत निवारण समिति बनाई गई है। इसमें सखी और वन स्टॉप सेंटर्स के माध्यम से महिलाओं से जुड़ी शिकायतों का निस्तारण किया जाएगा। दूसरे स्तर पर महिला सुरक्षा एवं सलाह केंद्र, गरीमा गरीमा हेल्प लाइन है। यह समिति महिलाओं को जरूरत पड़ने पर सलाह देगी और गरीमा हेल्प लाइन के माध्यम से उन्हे राहत पहुंचाएगी। यह दोनों समितियां जिला स्तर पर गठित होगी।

इसके बाद संभाग स्तर पर गठित होने वाली समितियों के माध्यम से जरूरतमंद महिलाओं को कानूनी सहायता देगी। सामाजिक चुनौतियों में महिलाओं की मदद करने का काम भी यह कमेटी करेगी। गुप्ता ने बताया कि महिलाओं को स्वयं के अधिकारों के बारे में जानकारी देने उच्च स्तर पर उनकी बात उठाने और जिला व संभाग स्तर की समितियों के निर्णय से असंतुष्ट महिलाओं का राज्य स्तर पर विभाग के उच्च अधिकारियों द्वारा मदद की जाएगी। विभिन्न विभागों में एक-एक अधिकारी महिलाओं से जुड़े मामलों के लिए तैनात किए गए हैं। उन्होंने बताया कि प्रत्येक कामकाजी महिला को कार्यस्थल पर सुरक्षा उपलब्ध करवाने के लिए भी जिम्मेदारी तय की गई है।

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