Rajasthan Lockdown: राजस्थान में 10 से 24 मई तक सख्त लॉकडाउन होगा लागू, जानें क्या खुलेंगे और क्या रहेंगे बंद

Rajasthan Lockdown राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने 10 मई से 24 मई तक 15 दिनों के लिए संपूर्ण लॉकडाउन लगाने की घोषणा की है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया। 15 दिनों के लिए लगेगा संपूर्ण लॉकडाउन।

By Shashank PandeyEdited By: Publish:Fri, 07 May 2021 07:39 AM (IST) Updated:Fri, 07 May 2021 10:26 AM (IST)
Rajasthan Lockdown: राजस्थान में 10 से 24 मई तक सख्त लॉकडाउन होगा लागू, जानें क्या खुलेंगे और क्या रहेंगे बंद
राजस्थान में लगेगा संपूर्ण लॉकडाउन। (फोटो: दैनिक जागरण)

जयपुर, जागरण संवाददाता। Rajasthan Lockdown, राजस्थान में 10 से 24 मई तक सख्त लॉकडाउन लागू होगा । प्रदेश में विवाह समारोह 31 मई के बाद ही आयोजित किए जाएंगे । विवाह समारोह में प्रतिभोज,डीजे,बारात व निकासी की अनुमति 31 मई तक नहीं होगी । केवल घर में ही 11 लोग विवाह समारोह आयोजित कर सकेंगे। घर में आयोजित होने वाले विवाह में बैंडबाजे,टैंट और हलवाई के शामिल होने की अनुमति नहीं होगी । मैरिज गार्डन व होटल विवाह समारोह के लिए बंद रहेंगे । ग्रामीण क्षेत्रों में फैलते संक्रमण को देखते हुए मनरेगा कार्य आगामी आदेश तक स्थगित रहेंगे । आम लोग पूजा-अर्चना और इबादत घर में रहकर ही कर सकेंगे । सभी तरह के धार्मिक स्थल बंद रहेंगे । मेडिकल सेवाओं के अतिरिक्त सभी प्रकार के सरकारी व गैर सरकारी निजि परिवहन के साधन बंद रहेंगे । एक जिले से दूसरे जिले और एक से दूसरे गांव में आवाजाही बंद रहेगी । 

वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए हुई मंत्रिमंडल की बैठक के बाद बृहस्पतिवार रात जारी नई गाइडलाइन के अनुसार प्रदेश के बाहर से आने वालों को 72 घंटे की आरटीपीसीआर रिपोर्ट दिखानी होगी । श्रमिकों का पलायन रोकने के लिए उधोग चालू रहेंगे । किराने की दुकानें सुबह 6 से 11 बजे तक ही खुल सकेंगी । दूध की डेयरी सुबह 6 से 11 और शाम 5 से 7 खुल सकेगी । जिला कलेक्टर एवं पुलिस आयुक्त कंटेंमेंट जोन स्थानीय आवश्यक्ता के अनुसार तय कर सकेंगे । मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में हुई बैठक में आक्सीजन के अपर्याप्त आवंटन पर चिंता जताई गई।

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- राज्य में 10 मई की सुबह 5 बजे से 24 मई की प्रातः 5 बजे तक लॉकडाउन रहेगा.

- राज्य में विवाह समारोह 31 मई 2021 के बाद ही आयोजित किए जाएं.

- विवाह से संबंधित किसी भी प्रकार के समारोह, डीजे, बारात एवं निकासी तथा प्रीतिभोज आदि की अनुमति 31 मई तक नहीं होगी.

- विवाह घर पर ही अथवा कोर्ट मैरिज के रूप में ही करने की अनुमति होगी, जिसमें केवल 11 व्यक्ति ही अनुमत होंगे.

- विवाह में बैण्ड-बाजे, हलवाई, टैन्ट या इस प्रकार के अन्य किसी भी व्यक्ति के सम्मिलित होने की अनुमति नहीं होगी.

- शादी के लिए टैन्ट हाउस एवं हलवाई से संबंधित किसी भी प्रकार के सामान की होम डिलीवरी भी नहीं की जा सकेगी.

- मैरिज गार्डन, मैरिज हॉल एवं होटल परिसर शादी-समारोह के लिए बंद रहेंगे.

- विवाह स्थल मालिकों, टैन्ट व्यवसायियों, कैटरिंग संचालकों और बैंड-बाजा वादकों आदि का एडवांस बुकिंग राशि आयोजनकर्ता को लौटानी होगी या बाद में आयोजन करने पर समायोजित करनी होगी.

- किसी भी प्रकार के सामूहिक भोज की अनुमति नहीं होगी.

- ग्रामीण क्षेत्रों के संक्रमित होने के मामले सामने आए हैं, इसे देखत हुए मनरेगा के कार्य स्थगित रहेंगे. इस संबंध में ग्रामीण विकास विभाग विस्तृत दिशा-निर्देश जारी करेगा.

- सभी प्रकार के धार्मिक स्थल बंद रहेंगे।

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