पाक विस्थापितो के वेक्सीनेशन से जुड़े मुद्दे पर राजस्थान हाईकोर्ट ने मुख्य सचिव से मांगा जवाब

पाक विस्थापितों को पर्याप्त दस्तावेजो के अभाव में कोरोना से सुरक्षा कवच के रूप में वैक्सीन नहीं लग पा रही है । इस मामले में लिए गए प्रसंज्ञान पर सुनवाई करते हुए राजस्थान हाईकोर्ट में गुरुवार को प्रदेश के मुख्य सचिव से शपथ पत्र मांगा है

By Vijay KumarEdited By: Publish:Thu, 03 Jun 2021 06:28 PM (IST) Updated:Thu, 03 Jun 2021 06:28 PM (IST)
पाक विस्थापितो के वेक्सीनेशन से जुड़े मुद्दे पर राजस्थान हाईकोर्ट ने मुख्य सचिव से मांगा जवाब
राजस्थान हाईकोर्ट में गुरुवार को प्रदेश के मुख्य सचिव से शपथ पत्र मांगा

जोधपुर, जेएनएन। पाक विस्थापितों को पर्याप्त दस्तावेजो के अभाव में कोरोना से सुरक्षा कवच के रूप में वैक्सीन नहीं लग पा रही है । इस मामले में लिए गए प्रसंज्ञान पर सुनवाई करते हुए राजस्थान हाईकोर्ट में गुरुवार को प्रदेश के मुख्य सचिव से शपथ पत्र मांगा है, जिसमें कहा गया है कि आदेश के बावजूद राजस्थान में पाक विस्थापितों को वैक्सीन क्यों नहीं लगाई जा रही है । साथ ही राज्य सरकार की ओर से जोधपुर को छोड़ प्रदेश के अन्य जिलों में राशन सामग्री उपलब्ध नही कराने पर नाराजगी जताते हुए रिपोर्ट तलब की है ।

राजस्थान हाईकोर्ट के न्यायाधीश विजय विश्नोई व न्यायाधीश रामेश्वर व्यास की खंडपीठ में मामले की सुनवाई हुई, जिसमे की खंडपीठ ने राज्य के मुख्य सचिव को नोटिस जारी कर अगली सुनवाई तिथि दस जून तय की है। कोर्ट ने इस मामले में अब तक हुई प्रगति के बारे में शपथ पत्र पेश करने कहा है ।

पाक विस्थापितों का पक्ष रखते हुए न्याय मित्र सज्जन सिंह ने कहा कि हाईकोर्ट की ओर से 28 मई को दिए गए आदेश की पालना भी नहीं की जा रही यहां तक कि भारतीय नागरिकता हासिल करने बावजूद अब तक आधार कार्ड नहीं बनवा पाने वाले पाक विस्थापितों तक के वैक्सीन नहीं लगाई जा रही है । उन्होंने खंडपीठ को बताया कि जोधपुर में पाक विस्थापितों को सीमित मात्रा में राशन उपलब्ध कराया गया है , लेकिन बाड़मेर , जैसलमेर सहित अन्य जिलों में अभी तक किसी विस्थापित को राशन सामग्री उपलब्ध नहीं कराई गई है ।

न्यायाधीश विजय विश्नोई व न्यायाधीश रामेश्वर व्यास की खंडपीठ ने इसे बहुत गंभीरता से लिया और राज्य सरकार को फटकार लगाई।खंडपीठ की तरफ से कहा गया कि केन्द्र सरकार ने 6 मई को वैक्सीन लगाने के बारे में संशोधित आदेश निकाला था । उसमें स्पष्ट प्रावधान है कि पाक विस्थापितों को पर्याप्त दस्तावेजों अभाव के बावजूद वैक्सीन लगाई जा सकती है । इसके बावजूद आदेश की पालना कोताही बरती जा रही है ।

साथ ही प्रदेश के अन्य जिलों में पाक विस्थापितों को उपलब्ध कराई गई राशन सामग्री के में विस्तृत रिपोर्ट मांगी है ।

पाकिस्तान में लगातार प्रताड़ना झेलने के बाद बड़ी संख्या में हिन्दू लोग वहां से पलायन कर भारत में आकर बस गए । इन लोगों को अभी तक भारतीय नागरिकता नहीं मिल पाई है । इस कारण से इनके पास आधार कार्ड सहित अन्य आवश्यक दस्तावेज नहीं है । इनके अभाव में पाक विस्थापितों को वैक्सीन नहीं लग पा रही है ।

केन्द्र सरकार की एसओपी में बड़ी संख्या में ऐसे लोग है जिनके पास आधार कार्ड नहीं है । इन लोगों के वैक्सीन लगाने में रही दिक्कतों का समाधान करते हुए केन्द्र सरकार 6 मई को एक एसओपी जारी की थी । इसके क्लॉज 5 में स्पष्ट लिखा है कि ऐसे समूह को वैक्सीन लगाने के लिए जिला स्तरीय नोडल अधिकारी अलग से शिविर आयोजित कर सकता है । इन शिविर में ऐसे लोगों को एकत्र कर वैक्सीन लगाई जा सकती है । पाक विस्थापित इसी क्लॉज में शामिल माने गए है । मामले में अगली सुनवाई 10 जून को होगी।

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