राजस्थान में अब सरकारी भर्तियों के साथ ही पदोन्नतियों में भी दिव्यांगों को 4 फीसदी आरक्षण का लाभ

राज्य सरकार ने दिव्यांग जनों को सीधी भर्ती में ऊपरी आयु सीमा में एक साल की छूट देने का प्रावधान किया है। सरकारी विभागों में दिव्यांगों की मदद के लिए नोड़ल अधिकारी भी नियुक्त किए जाएंगे । यह नोड़ल अधिकारी दिव्यांगों से जुड़े विभिन्न मामलों को देखेंगे ।

By Vijay KumarEdited By: Publish:Fri, 26 Nov 2021 11:13 PM (IST) Updated:Fri, 26 Nov 2021 11:13 PM (IST)
राजस्थान में अब सरकारी भर्तियों के साथ ही पदोन्नतियों में भी दिव्यांगों को 4 फीसदी आरक्षण का लाभ
उत्तरप्रदेश, हरियाणा, पंजाब और छत्तीसगढ़ में भी दिव्यांगों को पदोन्नति में आरक्षण का प्रावधान किया है।

 जागरण संवाददाता, जयपुर। राजस्थान में अब सरकारी भर्तियों के साथ ही पदोन्नतियों में भी दिव्यांगों को 4 फीसदी आरक्षण का लाभ मिलेगा । राज्य सरकार ने दिव्यांग जनों को सीधी भर्ती में ऊपरी आयु सीमा में एक साल की छूट देने का प्रावधान किया है। राजस्थान से पहले उत्तरप्रदेश, हरियाणा, पंजाब और छत्तीसगढ़ में भी विशेष योग्यजनों अर्थात दिव्यांगों को पदोन्नति में आरक्षण का प्रावधान किया हुआ है।

नोड़ल अधिकारी दिव्यांगों से जुड़े विभिन्न मामलों को देखेंगे

राजस्थान सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने दिव्यांगजन अधिकार नियम संशोधन-2021 जारी कर सभी सरकारी विभागों में दिव्यांगों को सीधी भर्ती और पदोन्नतियों में दिए जाने वाले आरक्षण के प्रावधान को लेकर परिपत्र जारी किया है। सरकारी विभागों में दिव्यांगों की मदद के लिए नोड़ल अधिकारी भी नियुक्त किए जाएंगे । यह नोड़ल अधिकारी दिव्यांगों से जुड़े विभिन्न मामलों को देखेंगे ।

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