Rajasthan: एंबुलेंस को साइड नहीं देने पर 1000 का जुर्माना देना होगा

राजस्थान में अब दो पहिया वाहनों पर दो से अधिक लोगों को बिठाने पर 100 रुपए का जुर्माना देय होगा। पहले यह जुर्माना 1000 रुपए था। एंबुलेंस को साइड नहीं देने पर 1000 और अनावश्यक हॉर्न बजाने पर 500 का जुर्माना देना होगा।

By PRITI JHAEdited By: Publish:Thu, 25 Feb 2021 12:01 PM (IST) Updated:Thu, 25 Feb 2021 12:01 PM (IST)
Rajasthan: एंबुलेंस को साइड नहीं देने पर 1000 का जुर्माना देना होगा
एंबुलेंस को साइड नहीं देने पर 1000 का जुर्माना देना होगा

जयपुर,जागरण संवाददाता। राजस्थान में अब दो पहिया वाहनों पर दो से अधिक लोगों को बिठाने पर 100 रुपए  का जुर्माना देय होगा। पहले यह जुर्माना 1000 रुपए था। इसी तरह बसों में क्षमता से अधिक यात्री बिठाने पर 200,बिना टिकट यात्रा पर 100 और सभी चार पहिया वाहनों में बिना सीट बेल्ट के वाहन चलाने पर 1000 रुपए  का जुर्माना होगा।

एंबुलेंस को साइड नहीं देने पर 1000 और अनावश्यक हॉर्न बजाने पर 500 का जुर्माना देना होगा। परमिट शर्तों का उल्लंघन करने पर कार चालक को 5 हजार, दुपहिया, तिपहिया और बसोंपर 2000 का जुर्माना होगा। बिना हेलमेट के वाहन चलाने पर 1000,चालक के शारीरिक व मानसिक रूप से अयोग्य होने पर 500 से 1000 तक का जुर्माना होगा।

जुर्माना राशि में बदलाव करने को लेकर राजस्थान सरकार ने दूसरी बार संशोधन किया है। केंद्र सरकार द्वारा साल, 2019 में संशोधित मोटर व्हीकल एक्ट में जुर्माना राशि तय करने के बाद राज्य सरकार ने करीब 9 माह बाद 8 जुलाई,2020 को संशोधित जुर्माना राशि लागू की थी । अब दूसरी बार जुर्माना राशि में संशोधन किया गया है । प्रदेश के परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास का कहना है कि काफी विचार के बाद यह निर्णय लिया गया है। 

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