प्रतापगढ़ के कांग्रेसी नेता की हत्या के सभी आठ आरोपियों को चौदह साल बाद उम्रकैद, दो आरोपी अब भी फरार

प्रतापगढ़ में चौदह साल पहले कांग्रेसी नेता एवं वकील गिरिराज जोशी की हत्या के मामले में चित्तौड़गढ़ की जिला एवं सत्र न्यायालय ने मंगलवार को फैसला सुनाया है। मामले से जुड़े सभी आठ आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। जिनमें से दो अभी भी फरार हैं

By Vijay KumarEdited By: Publish:Tue, 12 Oct 2021 10:05 PM (IST) Updated:Tue, 12 Oct 2021 10:05 PM (IST)
प्रतापगढ़ के कांग्रेसी नेता की हत्या के सभी आठ आरोपियों को चौदह साल बाद उम्रकैद, दो आरोपी अब भी फरार
चित्तौड़गढ़ की जिला एवं सत्र न्यायालय ने मंगलवार को फैसला सुनाया

उदयपुर, संवाद सूत्र। प्रतापगढ़ में चौदह साल पहले कांग्रेसी नेता एवं वकील गिरिराज जोशी की हत्या के मामले में चित्तौड़गढ़ की जिला एवं सत्र न्यायालय ने मंगलवार को फैसला सुनाया है। मामले से जुड़े सभी आठ आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। जिनमें से दो अभी भी फरार हैं, जिनकी तलाश के लिए चित्तौड़गढ़ तथा प्रतापगढ़ जिला पुलिस को निर्देश दिए गए हैं।

मिली जानकारी के अनुसार चित्तौड़गढ़ जिला एवं सत्र न्यायाधीश केशव कौशिक ने कांग्रेसी नेता एवं वकील गिरिराज जोशी की हत्या के सभी आरोपियों को एक अक्टूबर को दोषी ठहराया था लेकिन सजा के मामले में फैसला सुरक्षित रखा था। मंगलवार को मामले से जुड़े सभी आरोपियों को न्यायाधीश कौशिक ने सभी आरोपियों को आईपीसी की धारा 302, 120 बी 460 में दोषी पाते हुए आजीवन कारावास के साथ साथ प्रत्येक धाराओं में 20-20 हजार रुपए जुर्माना से भी दंडित किया।

यह थी घटना

बताया गया कि घटना 6 जनवरी 2007 की थी। प्रतापगढ़ के कांग्रेसी नेता तथा एडवोकेट गिरिराज जोशी की उनके ऑफिस में अज्ञात व्यक्ति ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस घटना की शिकायत जोशी के कार्यालय में काम करने वाले विशाल सालवी ने दर्ज कराई थी। प्रतापगढ़ थाने के तत्कालीन थाना अधिकारी कन्हैयालाल ने मामले की जांच की और नौगांवा निवासी वसीम उर्फ बबलू पुत्र नियामत खान, मंदसौर निवासी बाउद्दीन उर्फ भाउद्दीन पुत्र अब्दुल शकूर, प्रतापगढ़ निवासी शाकिर पुत्र शफी मोहम्मद, अखेपुर निवासी अमीन खां पुत्र जानेस खां, नौगांवा निवासी चुन्नू उर्फ इमरान पुत्र डेरान खां, मुस्तफा पुत्र महमूद खान, प्रतापगढ़ निवासी प्रेम मोहन पुत्र चिमन कुमार सोमानी, गुलाम अब्बास पुत्र फिदा हुसैन बोहरा, बबलू उर्फ शराफत उल्लाह पुत्र डेरान खान, अखेपुर निवासी रोशन खान पुत्र अमीन खान को नामजद कर उनको गिरफ्तार किया।

उनके खिलाफ अलग-अलग तीन चरणों में हत्या,आपराधिक साजिश और आर्म्स एक्ट के तहत चार्जशीट दाखिल की। मामले की सुनवाई के दौरान बाउद्दीन की 17 मई 2016 और अमीन खान की 5 अगस्त 2019 को मृत्यु हो गई। जिसके बाद बचे 8 आरोपियों के खिलाफ हुई सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से 102 गवाह और 183 दस्तावेज पेश किए गए। दोनों पक्षों की बहस के बाद न्यायाधीश केशव कोशिश ने सभी आठ आरोपियों को 1 अक्टूबर को ही दोषी माना था। इनमें से वसीम और शाकिर दोनों आरोपी फरार है जिसको पकड़ने के लिए चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़ के एसपी को आदेश दिया गया है। उल्लेखनीय है कि घटना हुई तब प्रतापगढ़ चित्तौड़गढ़ जिले में था। इसके चलते मामले की सुनवाई चित्तौड़गढ़ की जिला एवं सत्र न्यायालय में हुई।

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