Rajasthan: रॉबर्ट वाड्रा के मामले में राजस्थान हाईकोर्ट में अगली सुनवाई आठ फरवरी को

Rajasthan रॉबर्ट वाड्रा के मामले में समय अभाव के चलते राजस्थान हाईकोर्ट में सुनवाई टल गई। अब इस मामले में आगामी आठ फरवरी को सुनवाई होगी। ईडी ने वाड्रा व अन्य आरोपितों को हिरासत में लेकर पूछताछ करने की इजाजत मांगी थी।

By Sachin Kumar MishraEdited By: Publish:Thu, 28 Jan 2021 05:55 PM (IST) Updated:Thu, 28 Jan 2021 06:58 PM (IST)
Rajasthan: रॉबर्ट वाड्रा के मामले में राजस्थान हाईकोर्ट में अगली सुनवाई आठ फरवरी को
रॉबर्ट वाड्रा के मामले में राजस्थान हाईकोर्ट में अगली सुनवाई आठ फरवरी को। फाइल फोटो

जोधपुर, संवाद सूत्र। Rajasthan: राजस्थान में बीकानेर के कोलायत से जुड़ी जमीन के मामले में ईडी की ओर से आरोपित रॉबर्ट वाड्रा व अन्य से पूछताछ के लिए हिरासत की अर्जी से जुड़े मामले पर समयाभाव के कारण सुनवाई नहीं हो पाई। अब इस मामले में आठ फरवरी को सुनवाई होनी है। तब तक विगत आदेश के अनुसार, स्काईलाइट प्राइवेट हॉस्पिटल लिमिटेड से जुड़े मामले में रॉबर्ट वाड्रा और अन्य आरोपितों की गिरफ्तारी पर रोक यथावत जारी रहेगी। जोधपुर स्थित राजस्थान हाईकोर्ट में स्काईलाइट प्राइवेट हॉस्पिटैलिटी लिमिटेड और महेश नागर की ओर से दायर याचिका पर समयाभाव के कारण सुनवाई नहीं हो सकी।

जोधपुर स्थित हाईकोर्ट मुख्यपीठ में जस्टिस पुष्पेंद्र सिंह भाटी की कोर्ट में कोलायत जमीन घोटाले और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध था, लेकिन तय समय तक इस मामले का नंबर ही नहीं आ सका, इस कारण अब इस मामले में अगली सुनवाई फरवरी माह की आठ तारीख मुकर्रर की गई है। इससे पूर्व ईडी की ओर से मामले में एएसजी राजदीपक रस्तोगी और एएएसजी बीपी बोहरा ने एक प्रार्थना पत्र पेश कर राजस्थान हाई कोर्ट से रॉबर्ट वाड्रा और अन्य आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ करने की आवश्यकता जताते हुए आरोपितों को हिरासत में लेने की हाईकोर्ट से अनुमति मांगी गई थी। इससे पहले पूर्व में 28 जनवरी और 18 जनवरी को भी सुनवाई तय थी, इसके बाद सुनवाई समयाभाव के कारण नहीं हो सकी। अगली तारीख आठ फरवरी तय की गई है।

बीकानेर के कोलायत क्षेत्र में जमीन खरीद से जुड़ा है मामला

रोबर्ट वाड्रा की कंपनी स्काईलाइट प्राइवेट हॉस्पिटैलिटी लिमिटेड ने 2012 में बीकानेर के कोलायत क्षेत्र में कुछ दलालों के जरिए 270 बीघा जमीन 79 लाख रुपये में खरीदी। बीकानेर में भारतीय सेना की महाजन फील्ड फायरिंग रेंज के लिए जमीन आवंटित की गई थी। यहां से विस्थापित हुए लोगों के लिए दूसरी जगह पर 1400 बीघा जमीन आवंटित की गई थी, लेकिन कुछ लोगों ने इस जमीन के फर्जी कागजात तैयार करवाकर वाड्रा की कंपनी को बेच दिए। जबकि सेना से सम्बंधित इस क्षेत्र की जमीन को बेचा नहीं जा सकता था। इन लोगों के माध्यम से ही वाड्रा ने क्षेत्र के कुछ गांवों में और जमीन खरीदने का प्रयास किया, लेकिन मामला आगे बढ़ नहीं पाया। फर्जी तरीके से जमीन के बेचने का मामला उजागर होने से पहले वाड्रा की कंपनी ने इस जमीन को पांच करोड़ रुपये में बेच दिया। मनी लांड्रिंग से जुड़े इस मामले की ईडी ने जांच शुरू की थी। ईडी की पूछताछ से बचने के लिए वाड्रा लंबे अरसे से प्रयास करते रहे। हाईकोर्ट ने वाड्रा को ईडी के समक्ष पेश होने के आदेश भी दिए थे। इसके बाद वाड्रा जयपुर में ईडी के समक्ष पेश भी हुए थे। ईडी की सख्ती पर वाड्रा ने राजस्थान हाईकोर्ट की जोधपुर स्थित मुख्य पीठ में अपील की ।

chat bot
आपका साथी