Rajasthan: चिकित्सकीय लापरवाही को माना सेवा दोष, मरीज को देने होंगे 17 लाख 34 हजार 284 रुपये

चिकित्सकीय लापरवाही को माना सेवा दोष उदयपुर के मरीज को देने होंगे 17 लाख 34 हजार 284 रुपयेराज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग का फैसला सदस्य गुर्जर ने बताया कि 16 वर्षीय स्वेच्छा कोठारी के नाक के अन्दर मांस बढ़ गया था जिसे नजल पोलिप कहते हैं।

By Priti JhaEdited By: Publish:Mon, 11 Oct 2021 11:40 AM (IST) Updated:Mon, 11 Oct 2021 11:40 AM (IST)
Rajasthan: चिकित्सकीय लापरवाही को माना सेवा दोष, मरीज को देने होंगे 17 लाख 34 हजार 284 रुपये
उदयपुर जिले में चिकित्सकीय लापरवाही को माना सेवा दोष

उदयपुर, संवाद सूत्र। राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने उदयपुर जिले में चिकित्सकीय लापरवाही के लिए एक परिवादी को 17 लाख 34 हजार 284 रुपये की क्षतिपूर्ति दिलाने का निर्णय किया है। राज्य उपभोक्ता आयोग के न्यायिक सदस्य एस.के.जैन एवं सदस्य रामफूल गुर्जर ने गत माह सर्किट बैंच उदयपुर सिटिंग के दौरान फैसला सुनाया कि चिकित्सीय लापरवाही पर हिरण मगरी, उदयपुर निवासी स्वेच्छा कोठारी को 17 लाख 34 हजार 284 रुपये की क्षतिपूर्ति गीताजंली मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल एवं उदयपुर के डाक्टर ए.के. गुप्ता, ई.एन.टी विशेषज्ञ अदा करेंगे।

सदस्य गुर्जर ने बताया कि 16 वर्षीय स्वेच्छा कोठारी के नाक के अन्दर मांस बढ़ गया था, जिसे नजल पोलिप कहते हैं। डाक्टर. ए.के. गुप्ता ई.एन.टी. विशेषज्ञ मेडिकल कालेज एवं गीताजंली अस्पताल उदयपुर के यहां कोठारी को परिजनों ने 10 अप्रैल, 2008 को दिखाया और 11 अप्रैल, 2008 को बिना सी.टी. स्केन कराये आपरेशन कर दिया, जिसके कारण कोठारी को ब्रेन हेमरेज हो गया। जिसके कारण उसे भयंकर सिर दर्द हुआ। सदस्य गुर्जर ने बताया कि तत्पश्चात परिजनों ने स्वेच्छा को अहमदाबाद जाकर दिखाया तथा ब्रेन का आपरेशन करवाया।

ब्रेन हेमरेज के कारण परिवादी कोठारी भविष्य में अपना सामान्य जीवन व्यतीत नही कर सकेगी। साथ ही वह वाहन नहीं चला सकती और आग तथा पानी के पास नहीं जा सकेगी। साथ ही ऊंची चढ़ाई भी नहीं चढ़ सकती है। इसलिए राज्य उपभोक्ता आयोग ने गीताजंली हास्पीटल एवं मेडिकल कालेज उदयपुर तथा नाक, कान एवं गला विशेषज्ञ डाक्टर ए. के. गुप्ता की लापरवाही मानते हुए कोठारी को इलाज के 1,84, 284 रुपये, परिवादी को मानसिक एवं शारीरिक सन्ताप पेटे क्षतिपूर्ति स्वरूप 12 लाख रुपये एवं भविष्य में इलाज के पेटे 3 लाख रुपये और परिवाद खर्च 50000 रुपये दिलाये जाने का निर्णय सुनाया।

इस प्रकार कुल 17 लाख 34 हजार 284 रुपये क्षतिपूर्ति स्वरूप गीताजंली मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल उदयपुर, डाक्टर.ए.के गुप्ता अदा करना होगा।

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