Murder In Jalore: एक तरफा प्यार में महिला की गर्दन काटी और शव से लिपट कर रोता रहा
Murder In Jalore जालौर जिले के आहोर क्षेत्र में एक तरफा प्यार में आशिक ने महिला की कुल्हाड़ी से ताबड़तोड़ वार कर हत्या कर दी। महिला की मौत होने तक आरोपित उस पर कुल्हाड़ी से वार करता रहा। जब तक महिला की सांसे चलती रही
जयपुर, जागरण संवाददाता। राजस्थान के जालौर जिले के आहोर क्षेत्र में एक तरफा प्यार में आशिक ने महिला की कुल्हाड़ी से ताबड़तोड़ वार कर हत्या कर दी। महिला की मौत होने तक आरोपित उस पर कुल्हाड़ी से वार करता रहा। जब तक महिला की सांसें चलती रहीं, आरोपित चिल्लाता रहा मैं तुझे मार दूंगा, तुम मेरी हो। युवक ने महिला के कंधे, गर्दन और शरीर के अन्य हिस्सों में इतने वार किए कि जमीन खून से लाल हो गई। आरोपित महिला की मौत के बाद उसके शव से लिपट गया। जमीन पर महिला के शव के साथ लिपट कर कभी चिल्लाता रहा तो कभी रोता रहा। मृतक 32 वर्षीय शांति देवी के दो बेटे हैं। वह ससुराल के अन्य स्वजनों के साथ रहती थी।
कुल्हाड़ी से किए वार
महिला का पति शांतिलाल मुंबई में नौकरी करता था। शांति देवी रविवार को मनरेगा के काम पर गई थी और वह शाम को वापस घर आ रही थी। इसी दौरान 21 वर्षीय गणेश मीणा ने उसे रास्ते में रोक लिया और महिला से कहा कि मैं तेरे प्यार में पागल हूं। शांति देवी ने नाराजगी जताई तो गणेश कुल्हाड़ी से उस पर वार करने लगा। आरोपित चिल्लाता रहा और शांति देवी की गर्दन टूटने पर भी कुल्हाड़ी से वार करता रहा। जब तक महिला की मौत नहीं हो गई उसने हमला करना नहीं छोड़ा। सूचना मिलने पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। पुलिस के पहुंचने से पहले ही वह फरार हो गया। सोमवार को पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया।
कोटा में दुकानदार पर कुदाल से हमला, मौत
कोटा के एक गांव में दुकान के सामने सड़क पर कूड़ा फेंकने का विरोध करने पर 68 वर्षीय एक व्यक्ति की मौत हो गई। पुलिस ने सोमवार को यह जानकारी दी। घटना रविवार सुबह सांगोद थाना क्षेत्र के राजगढ़ गांव की है।
पुलिस ने कहा कि पदम कुमार जैन ने रविवार को सोहनलाल माली उर्फ भूरिया से कहा कि वह अपनी दुकान के सामने कूड़ा न फेंके। एसएचओ ने बताया कि कुछ देर बाद माली जैन की दुकान पर पहुंचा और उसके सिर पर कुदाल से हमला कर दिया। जैन को एमबीएस अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान रविवार रात उनकी मौत हो गई। थाना प्रभारी राजेश सोनी ने बताया कि सिंह का शव सोमवार सुबह पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया गया। उन्होंने कहा कि रविवार सुबह माली के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 307 (हत्या का प्रयास) के तहत मामला दर्ज किया गया था, लेकिन जैन की मौत के बाद इसे धारा 302 (हत्या) में बदल दिया गया।