Girl Murder Case: चित्तौड़गढ़ में युवती की हत्या के मामले में प्रेमी को उम्रकैद

Girl Murder Case. राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में युवती की हत्या के मामले में कोर्ट ने प्रेमी को उम्रकैद की सजा सुनाई है।

By Sachin MishraEdited By: Publish:Tue, 22 Oct 2019 01:04 PM (IST) Updated:Tue, 22 Oct 2019 01:04 PM (IST)
Girl Murder Case: चित्तौड़गढ़ में युवती की हत्या के मामले में प्रेमी को उम्रकैद
Girl Murder Case: चित्तौड़गढ़ में युवती की हत्या के मामले में प्रेमी को उम्रकैद

संवाद सूत्र, उदयपुर। राजस्थान में चित्तौड़गढ़ जिले के सदर थाना क्षेत्र में दो साल पहले एक युवती की हत्या के मामले में अदालत ने सोमवार को उसके प्रेमी को उम्रकैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही कोर्ट ने उस पर 28 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। हत्या का दोषी युवक मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले के मुंदेड़ी गांव का रहने वाला है।

अभियोजन सूत्रों ने बताया कि चित्तौड़गढ़ जिले के सदर थाना क्षेत्र में भीलवाड़ा फोरलेन पर नरपत की खेड़ी गांव में 20 जून, 2017 को एक युवती का शव पड़े होने की जानकारी इसी गांव के कमलेश शर्मा के जरिये मिली थी। शव फोरलेन से सटे रतनलाल चौबीसा के बाड़े में मिला। युवती के सीने, हाथ और शरीर के अन्य हिस्सों में चाकू से कई वार किए गए थे। घटनास्थल पर शराब की बोतलों के पास मोबाइल का एक सिम भी बरामद हुआ था। इसके आधार पर जांच की गई तो वह मध्य प्रदेश के मुंदेड़ी निवासी पुष्पेंद्र सिंह का निकला।

पुलिस ने पुष्पेंद्र से पूछताछ की तो उसने बताया कि यह सिम उसने अपने गांव के परिचित उमाशंकर उर्फ ओम पुत्र ऊंकारलाल गायरी को दिया हुआ था। उसी के जरिए पता चला कि जिस युवती की हत्या की गई वह उमाशंकर की प्रेमिका लालीदेवी थी। इसके बाद पुलिस ने उमाशंकर को गिरफ्तार कर लिया। उसने स्वीकार किया कि उसी ने लालीदेवी की हत्या की।

अदालत में चालान पेश किए जाने तथा दोनों ही पक्षों की सुनवाई के बाद जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने अभियुक्त उमाशंकर गायरी को हत्या का दोषी मानते हुए उसे उम्रकैद, 20 हजार रुपये जुर्माना, धारा 394 में दस साल की कड़ी कैद एवं पांच हजार रुपये का जुर्माना तथा धारा 201 में तीन साल की कड़ी कैद के साथ तीन हजार रुपये का जुर्माना सुनाया।

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