Rajasthan: इंडियन मुजाहिदीन के तीन आतंकियों के खिलाफ जोधपुर कोर्ट ने फिर से जारी किए गिरफ्तारी वारंट

Rajasthan 2014 में देशभर में हुए विस्फोट के मामले में इंडियन मुजाहिदीन के तीन आतंकियों इकबाल भटकल उर्फ मोहम्मद इस्माइल रियाज भटकल व मोहम्मद रियाज उर्फ स्माइल भंडारी के खिलाफ कोर्ट ने गिरफ्तारी वारंट जारी करने का आदेश दिया है।

By Sachin Kumar MishraEdited By: Publish:Wed, 01 Sep 2021 04:51 PM (IST) Updated:Wed, 01 Sep 2021 08:14 PM (IST)
Rajasthan: इंडियन मुजाहिदीन के तीन आतंकियों के खिलाफ जोधपुर कोर्ट ने फिर से जारी किए गिरफ्तारी वारंट
इंडियन मुजाहिदीन के तीन आतंकियों के खिलाफ जोधपुर कोर्ट ने फिर से जारी किए गिरफ्तारी वारंट। फाइल फोटो

जोधपुर, संवाद सूत्र। वर्ष 2014 में देश के बोधगया और पटना में सीरियल बम ब्लास्ट की वारदात के बाद इंडियन मुजाहिद्दीन के आतंकियों  के खिलाफ जोधपुर की अतिरिक्त मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट ने गिरफ्तारी वारंट जारी किए हैं। वर्ष 2014 से जुड़े इस मामले में आइएम माड्यूल के सहयोगी आतंकियों को जोधपुर से भी पकड़ा गया था, जिनकी सुनवाई यहां चल रही है। यहां मामले की सुनवाई के दौरान एटीएस ने कोर्ट में प्रार्थना पत्र पेश कर आतंकियों के खिलाफ फिर से गिरफ्तारी वारंट जारी करने का आग्रह से किया था। इसके मद्देनजर 2014 में देशभर में हुए विस्फोट के मामले में इंडियन मुजाहिदीन के तीन आतंकियों इकबाल भटकल उर्फ मोहम्मद इस्माइल, रियाज भटकल व मोहम्मद रियाज उर्फ स्माइल भंडारी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करने का आदेश दिया है। अतिरिक्त मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट संख्या एक के पीठासीन अधिकारी डॉ. अजय कुमार विश्नोई की कोर्ट ने ये आदेश जारी किए हैं।

वर्ष 2014 में देश के अलग-अलग हिस्सों में हुए बम धमाकों धमाकों को लेकर इंडियन मुजाहिदीन के मॉड्यूल से जुड़े आतंकियों की सुनवाई जोधपुर के कोर्ट में विचाराधीन है। एटीएस व पुलिस की साझा कार्रवाई में जोधपुर से इनकी गिरफ्तारियां हुई थी, जिसके बाद जयपुर व जोधपुर से 12 लोगों को पकड़ा गया था। इन इंडियन मुजाहिदीन से जुड़े आतंकियों पर देशभर में विस्फोट करने तथा योजना बनाने को लेकर मामला कोर्ट में विचाराधीन है। आतंकियों पर भारतीय दंड संहिता व विस्फोटक अधिनियम की कई धाराओं में मामला दर्ज है, जिनकी सुनवाई जोधपुर में चल रही है। जोधपुर में चल रहे मामले में सभी आरोपितों को कोर्ट के द्वारा चार्ज सुना दिए गए थे, जिनको सभी ने नकार दिया था। इसके अलावा जोधपुर से पकड़े गए लोगों को आतंकी कहे जाने पर भी आपत्ति दर्ज कराई गई थी। इनके खिलाफ अभियोग संख्या 113/14 धारा 4, 5, 6 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, 16, 17, 18, 18ए, 19, 20, 23 , 38 विधि विरुद्ध गतिविधियां अधिनियम 1967 एवं 120बी, 121, 121ए, 122, 212, 465, 468, 471 भारतीय दंड संहिता में मामला जोधपुर शहर के प्रताप नगर थाने में दर्ज है।

ये है वर्ष 2014 से जुड़े मामले का कनेक्शन

बोधगया और पटना के अलावा देश के अन्य हिस्सों में हुए सिलसिलेवार बम धमाकों के मामले में जोधपुर के प्रतापनगर थाना पुलिस के साथ संयुक्त कार्रवाई करते हुए एटीएस की टीम ने 23 मार्च 2014 को जोधपुर के प्रताप नगर थाना क्षेत्र सहित शहर के कुछ हिस्सों में भी अलग-अलग टीमें बनाकर दबिश देकर आतंकियों को पकड़ा था। आतंकियों की मदद करने वाले एक शख्स आदिल को जयपुर से भी गिरफ्त में ले लिया गया था।नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (एनआइए) के हत्थे चढ़े मुजाहिद्दीन गिरोह के कर्नाटक मूल के निवासी यासिन भटकल व अरशदुउल्लाह ने ही पूछताछ में ये इशारा किया था कि उनका ठिकाना राजस्थान में है। इत्तला के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने तहकीकात का रुख राजस्थान की तरफ कर दिया। जिसके बाद जयपुर और जोधपुर में आतंकियों के नेटवर्क का भंडाफोड़ हुआ है।

इस मामले में 12 गिरफ्तारियां भी हुईं। पुलिस की दबिश में आतंकियों के इस गिरोह के कब्जे से विस्फोटक व मुद्रित दस्तावेज बरामद किए गए थे। पुलिस ने इनके पास से मोबइल, लैपटाप, डेटोनेटर, टाइमर, फ्यूज व देशी जिंदा बम और बम बनाने का सामान भी बरामद किया था। एनआइए की गिरफ्त में आए यासिन भटकल व अरशदुउल्लाह ने बताया कि धमाकों के बाद ये लोग राजस्थान में जोधपुर के किसी इलाके में अपना गुप्त ठिकाना बना रखा है। इस जानकारी के बाद एटीएस और राजस्थान पुलिस आतंकियों को तलाशने में जुट गई और इंडियन मुजाहिद्दीन का चेहरा बेनकाब हो गया।

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