Rajasthan Coronavirus effect: वकील ने बनियान पहने ही शुरू कर दी जिरह, कोर्ट ने की आपत्ति

राजस्थान कोरोना वायरस संक्रमण के चलते वीडियो काॅल के जरिए चल रही कोर्ट की कार्यवाही के दौरान एक वकील ने बनियान पहने हुए ही जिरह शुरू कर दी।

By Preeti jhaEdited By: Publish:Wed, 08 Apr 2020 12:13 PM (IST) Updated:Wed, 08 Apr 2020 12:37 PM (IST)
Rajasthan Coronavirus effect: वकील ने बनियान पहने ही शुरू कर दी जिरह, कोर्ट ने की आपत्ति
Rajasthan Coronavirus effect: वकील ने बनियान पहने ही शुरू कर दी जिरह, कोर्ट ने की आपत्ति

जयपुर,जागरण संवाददाता। राजस्थान कोरोना वायरस संक्रमण के चलते वीडियो काॅल के जरिए चल रही कोर्ट की कार्यवाही के दौरान एक वकील ने बनियान पहने हुए ही जिरह शुरू कर दी। कोर्ट ने इस पर आपत्ति करते हुए बार एसोसिएशन को सम्बन्धित वकील की समझाते हुए भविष्य में वकील की यूनिफॉर्म में ही जिरह करने के निर्देश दिए है।

दरअसल कोरोना वायरस संकमण के चलते राजस्थान में इन दिनों हाईकोर्ट से लेकर सभी अधीनस्थ कोर्टो में वीडियो काॅल के जरिए सुनवाई की जा रही है। हाईकोर्ट में एक दिन छोड़ कर सुनवाई होती है और सुनवाई के लिए डेढ़ घंटे का समय तय किया गया है। जरूरी मामलों की सुनवाई की जाती है। अपील और याचिकाएं भी ऑनलाइन ही लिए जाते है। वकील अपने घर से वीडियो काॅल के जरिए अपनी दलीलें रखते हैं और कोर्ट दोनों पक्षों को सुन कर आदेश देते है। ऐसी ही व्यवस्था अधीनस्थ अदालतों में है।

ऐसे ही एक मामले में मंगलवार को हाईकोर्ट के न्यायाधीश एसपी शर्मा जमानत अर्जी की सुनवाई कर रहे थे। इस दौरान एडवोकेट नवल सिंह ने बनियान में ही बहस करना शुरू कर दिया। एडवोकेट के यूनिफार्म में नहीं होने से न्यायाधीश नाराज हो गए और बहस बंद कर केस में आगे की तारीख दे दी।

कोर्ट ने हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष और महासचिव को तलब किया और कहा कि एडवोकेट को गरिमा का ध्यान रखते हुए यूनिफॉर्म में बहस करनी चाहिए। इस पर बार पदाधिकारियों ने अदालत को आश्वस्त किया कि वह इस संबंध में एडवोकेट्स को अवगत करा देंगे। 

राजस्थान में हाई कोर्ट ने जब वीडियो कॉल से सुनवाई के निर्देश दिए थे तो स्पष्ट कहा था कि सुनवाई भले ही वीडियो कॉल से होगी लेकिन सभी प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। 

वीडियो कॉल से सुनवाई के जरिये अभी कोर्ट सिर्फ बेहद जरूरी और तुरंत सुनवाई की जरूरत वाले केस सुन रहा है। अधीनस्थ कोर्टों को भी इसी तरह के निर्देश दिए गए है।

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