Rajasthan: पत्नी ने पति पर लगाया दुष्कर्म का आरोप, हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी पर लगाई रोक

Rajasthan जोधपुर के रहने वाले एक व्यक्ति ने राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में आपराधिक एकल पीठ विविध याचिका दाखिल कर निवेदन किया कि वह सैलून का संचालक है उसका परिचय ब्यूटी पार्लर का कार्य करने वाली एक युवती से हुआ।

By Sachin Kumar MishraEdited By: Publish:Mon, 15 Feb 2021 03:03 PM (IST) Updated:Mon, 15 Feb 2021 03:37 PM (IST)
Rajasthan: पत्नी ने पति पर लगाया दुष्कर्म का आरोप, हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी पर लगाई रोक
पत्नी ने पति पर लगाया दुष्कर्म का आरोप। फाइल फोटो

जोधपुर, संवाद सूत्र। राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर के न्यायाधीश ने आपराधिक एकल पीठ याचिका की सुनवाई करते हुए पत्नी द्वारा पति पर लगाए गए दुष्कर्म के आरोप के मामले में पति की गिरफ्तारी पर रोक लगाने का आदेश दिया है। जोधपुर के रहने वाले एक व्यक्ति ने राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में आपराधिक एकल पीठ विविध याचिका दाखिल कर निवेदन किया कि वह सैलून का संचालक है, उसका परिचय ब्यूटी पार्लर का कार्य करने वाली एक युवती से हुआ। आपसी रजामंदी से 14 दिसंबर, 2020 को दोनों ने जोधपुर के आर्य समाज में विवाह किया व लॉकडाउन और कोविड-19 गाइडलाइन की पालना करते हुए सामाजिक रीति रिवाज से गृह प्रवेश हुआ। विवाह के 15 दिन बाद युवती अपने पिता के साथ पीहर चली गई। एक जनवरी, 2021 को चौपासनी हाउसिंग बोर्ड जोधपुर थाने में जाकर दुष्कर्म की एफआइआर दर्ज करवाई। पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए न्यायालय में पीड़िता के बयान दर्ज करवा दिए।

इस मामले में युवक ने अपने अधिवक्ता के जरिये राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर की शरण लेते हुए आपराधिक विविध एकल पीठ याचिका प्रस्तुत कर न्यायालय से निवेदन किया कि याची युवती से हिंदू धर्म के अनुसार, विधिवत आर्य समाज में विवाह किया। विशेष विवाह अधिनियम के तहत जिला कलेक्टर जोधपुर के समक्ष भी उपस्थित हुए है। दोनों ने आपसी रजामंदी से विवाह किया है। विवाह के कुछ दिन पश्चात ही युवती ने अपने पिता के साथ जाकर झूठी एफआइआर दर्ज करवा दी, जो याची की पत्नी द्वारा अपने पिता व परिवार के सदस्यों के दबाव में आकर झूठी एफआइआर दर्ज करवाई है। जबकि दोनों विवाह से पूर्व परिचित हैं। जस्टिस सुनवाई कर याची की गिरफ्तारी पर रोक लगाने का आदेश दिया है।  

गौरतलब है कि इससे पहले उदयपुर जिले की जनजाति के लिए आरक्षित गोगुंदा से भाजपा विधायक प्रताप लाल भील के खिलाफ एक विवाहिता ने दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया था। उसने विधायक पर आरोप लगाया कि वह पिछले चार साल से शादी का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म करता रहा और अब शादी करने से इनकार कर दिया। पीड़िता ने पुलिस महानिरीक्षक सत्यवीर सिंह को अपनी पीड़ा बताई, तब गोगुंदा थाना पुलिस ने विधायक के खिलाफ मामला दर्ज किया। इधर, पुलिस अधीक्षक डॉ. राजीव पचार ने विधायक के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज किए जाने की पुष्टि करते हुए कहा कि मामले की जांच सीआइडी सीबी को सौंपी गई है।

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