Rajasthan: पाकिस्तान की जीत का जश्न मनाना पड़ा भारी, जमानत याचिका खारिज
Rajasthan पाकिस्तान की जीत का जश्न मनाने वाले आरोपित की जमानत याचिका पीपाड़ के अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने खारिज कर दी। कोर्ट ने आरोपित अब्दुल रशीद की ओर से सोशल मीडिया पर टिप्पणी को बहुत गंभीर माना और जमानत देने से मना कर दिया।
जोधपुर, संवाद सूत्र। टी 20 वर्ल्ड कप क्रिकेट प्रतियोगिता में भारत पर पाकिस्तान की जीत का जश्न मनाने वाले आरोपित की जमानत याचिका पीपाड़ के अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने खारिज कर दी। कोर्ट ने आरोपित अब्दुल रशीद की ओर से सोशल मीडिया पर टिप्पणी को बहुत गंभीर माना और जमानत देने से मना कर दिया।जोधपुर जिले के पीपाड़ में टी-20 वर्ल्ड कप मैच के दौरान भारत की हार व पाकिस्तान की जीत पर कुछ लोगों ने सोशल मीडिया के जरिए खुशी मनाई। इसके बाद ग्रामीणों ने इस पर रोष जताते हुए पुलिस में रिपोर्ट दी है। पुलिस ने दो युवकों के खिलाफ देश के खिलाफ अपमानजनक मैसेज भेजने का मामला दर्ज कर अब्दुल रशीद पुत्र गफार खान निवासी ईसाकखों की ढाणी को गिरफ्तार किया था। कोर्ट से उसे न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया।
धमकी भी दी
इस मामले में अब्दुल रशीद की तरफ से अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अलका जोशी के समक्ष जमानत याचिका पेश की गई। आरोपित की तरफ से कहा गया कि वह निर्दोष है और इस मामले में उसे झूठा फंसाया गया है। कोर्ट ने कहा कि पत्रावलियों को देखने से स्पष्ट है कि आरोपित ने देश विरोधी असौहार्द की भावनाएं भड़काने का प्रयास किया। साथ ही, वादी महेन्द्र टाक को धमकी भी दी। ऐसे में उसे जमानत प्रदान नहीं की जा सकती है। टी 20 मैच में भारत की शिकस्त और पाकिस्तान की फतह पर खुशी मनाने को लेकर जोधपुर के पीपाड़ में युवक द्वारा सोशल मीडिया पर टिप्पणी की गई थी। इसको लेकर मामला दर्ज हुआ। जिस पर कोर्ट ने आरोपित युवक की जमानत खारिज कर रही है। गौरतलब है कि इसी तरह राजस्थान के उदयपुर में भी एक अध्यापिका पर पाकिस्तान की जीत की खुशी के संबंध में मैसेज वायरल किए गए थे। इसके बाद स्कूल ने उसे निष्कासित कर दिया था। पुलिस ने केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया था।