Coronavirus: राजस्थान में कोरोना के 15398 नए मामले और 64 मौतें, नई गाइडलाइन जारी

Coronavirus राजस्थान में गृह विभाग ने नई गाइडलाइन जारी की है। इसके अनुसार किराना व अन्य जरूरी सामान की दुकानें खुलने का समय कम किया गया है। अब केवल चार घंटे ही दुकानें खुल सकेंगी। किराना की दुकानें सुबह छह से 11 बजे तक ही खोली जा सकेंगी।

By Sachin Kumar MishraEdited By: Publish:Fri, 23 Apr 2021 10:30 PM (IST) Updated:Fri, 23 Apr 2021 11:01 PM (IST)
Coronavirus: राजस्थान में कोरोना के 15398 नए मामले और 64 मौतें, नई गाइडलाइन जारी
राजस्थान में कोरोना के 15398 नए मामले और 64 मौतें। फाइल फोटो

जयपुर, जागरण संवाददाता। Coronavirus: राजस्थान में कोरोना संक्रमण ने शुक्रवार को फिर रिकॉर्ड तोड़ा। प्रदेश में 24 घंटे में 15398 संक्रमित मिलने के साथ ही 64 लोगों की मौत हुई है। वर्तमान में एक लाख 17 हजार 294 एक्टिव केस हैं। सबसे ज्यादा 14 मौत जोधपुर, 13 जयपुर, नौ उदयपुर, पांच कोटा, अजमेर, अलवर, बीकानेर में तीन-तीन, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ में दो-दो, बारां, भरतपुर, धौलपुर, डूंगरपुर, जैसलमेर, जालौर, झालावाड़ व नागौर जिलों में एक-एक की मौत हुई है। संक्रमितों में सबसे ज्यादा 3036 जयपुर,1711 जोधपुर, 1051 कोटा जिलों में मिले हैं। शेष 30 जिलों में तीन अंकों में संक्रमित मिले हैं। राज्य सरकार ने कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए कर्फ्यू में सख्ती शुरू की है।

गृह विभाग ने नई गाइडलाइन जारी की है। इसके अनुसार किराना व अन्य जरूरी सामान की दुकानें खुलने का समय कम किया गया है। अब केवल चार घंटे ही दुकानें खुल सकेंगी। किराना की दुकानें सुबह छह से 11 बजे तक ही खोली जा सकेंगी। नई गाइडलाइन 25 अप्रैल से लागू होगी। 26 अप्रैल से निजी वाहनों में एक से दूसरे जिले में यात्रा पर प्रतिबंध रहेगा। केवल रोडवेज की बसें ही चलेंगी। शादी के लिए अब केवल एक ही कार्यक्रम होगा। तीन घंटे का समारोह होगा और 50 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो सकेंगे। आपातकालीन सेवाओं और चुनिंदा कार्यालयों को छोड़कर सभी कार्यालय बंद रहेंगे। अगर किसी कार्यालय में कोई कार्मिक पॉजिटिव मिली तो वहां 72 घंटे का अवकाश रहेगा।

निजी वाहनों में सुबह सात से दोपहर 12 बजे तक ही पेट्रोल व डीजल मिल सकेगा। दोपहर 12 बजे बाद केवल सार्वजनिक परिवहन, माल ढुलाई वाहनों को पहले की तरह डीजल मिलता रहेगा। 25 अप्रैल से सभी मंडियां, फल सब्जी की दुकानों, ठेलों को सुबह छह से 11 बजे तक ही अपना काम करने की अनुमति रहेगी। दूध डेयरी बूथ सुबह छह से 11 और शाम को पांच से सात बजे तक ही खोल सकेंगे। शुक्रवार शाम छह बजे से सोमवार सुबह पांच बजे तक पूर्ण रूप से वीकेंड कर्फ्यू रहेगा। इसमें आवश्यक सेवाओं, मेडिकल सेवाओं, बैंक,औद्योगिक गतिविधियों से जुड़े कर्मचारियों को ही आवाजाही की सुविधा मिल सकेगी। मिठाई की दुकान, रेस्टारेंट, बेकरी बंद रहेगी। ई-मित्र के साथ ही आधार केंद्र खुल सकेंगे।

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