नाबालिग लड़की को बंधक बनाकर मारपीट करने वाले आरोपितों खिलाफ मामला दर्ज

कस्बा में अनुसूचित वर्ग से संबंधित नाबालिग लड़की को पांच घंटे तक बंधक बनाकर उससे मारपीट करने व सिर के बाल काटने के मामले में गोइंदवाल साहिब पुलिस ने पांच लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। आरोपितों की गिरफ्तारी लिए छापामारी जारी है।

By JagranEdited By: Publish:Thu, 06 May 2021 11:30 PM (IST) Updated:Thu, 06 May 2021 11:30 PM (IST)
नाबालिग लड़की को बंधक बनाकर मारपीट करने वाले आरोपितों खिलाफ मामला दर्ज
नाबालिग लड़की को बंधक बनाकर मारपीट करने वाले आरोपितों खिलाफ मामला दर्ज

जागरण संवाददाता, तरनतारन : कस्बा में अनुसूचित वर्ग से संबंधित नाबालिग लड़की को पांच घंटे तक बंधक बनाकर उससे मारपीट करने व सिर के बाल काटने के मामले में गोइंदवाल साहिब पुलिस ने पांच लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। आरोपितों की गिरफ्तारी लिए छापामारी जारी है।

यह लड़की भोला चावला के घर में काम के लिए गई थी। वहां पर रोजी चावला, मिनी चोपड़ा, शिखा चावला, शिव चोपड़ा द्वारा उसे बंधक बनाकर पांच घंटे तक मारपीट की गई। जब लड़की ने विरोध किया तो कैंची से उसके सिर के बाल काट दिए गए। लड़की की मां उसे ढूंढ़ती हुई जब भोला चावला के घर पहुंची तो लड़की बुरी तरह सहमी पड़ी थी। आरोपितों ने जुबान बंद रखने की धमकियां देकर उसे घर भेज दिया गया। मारपीट का शिकार लड़की को अस्पताल में दाखिल करवाया गया है। परंतु पुलिस ने कार्रवाई नहीं की। वीरवार को दैनिक जागरण ने मामला उठाया गया। इसके बाद एसएसपी ध्रुमन एच निबाले ने डीएसपी रमनदीप सिंह भुल्लर को कार्रवाई के आदेश दिए। चौकी फतेहाबाद के इंचार्ज एएसआइ नरेश कुमार ने बताया कि आरोपितों के खिलाफ पीड़ित लड़की की मां ने बयान दर्ज करवाए हैं। इसी आधार पर मामला दर्ज करके आगे की कार्रवाई की जा रही है। आम आदमी पार्टी के जिला मीडिया इंचार्ज हरप्रीत सिंह धुन्ना, अनुसूचित जाति विग के अध्यक्ष बलदेव सिंह ने दैनिक जागरण का धन्यवाद करते कहा कि पीड़ित परिवार को इंसाफ दिलाने के लिए आम आदमी पार्टी द्वारा हर संभव प्रयास किया जाएगा। आयोग ने मांगी दस तक रिपोर्ट

पंजाब राज्य अनुसूचित जाति आयोग के सदस्य राज कुमार हंस ने वीरवार को फतेहाबाद पहुंचकर पीड़िता के बयान दर्ज किए। उन्होंने इस मामले में पुलिस की लापरवाही का नोटिस लेते हुए कहा कि शिकायत मिलते ही मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। साथ ही उन्होंने पुलिस द्वारा दर्ज एफआइआर में एससी, एसटी एक्ट 1989 तहत कार्रवाई अमल में लाकर दस मई तक आयोग के कार्यालय में रिपोर्ट भेजने के आदेश दिए।

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