तरनतारन में भी आज से रात दस से सुबह पांच बजे तक नाइट कर्फ्यू
। कोरोना की दूसरी लहर को देखते हुए पंजाब सरकार ने एक दिसंबर से रात दस बजे से सुबह पांच बजे तक नाइट कर्फ्यू लगा दिया है।
जागरण संवाददाता, तरनतारन : कोरोना की दूसरी लहर को देखते हुए पंजाब सरकार ने एक दिसंबर से रात दस बजे से सुबह पांच बजे तक नाइट कर्फ्यू लगा दिया है। जिला तरनतारन में भी यह कर्फ्यू लागू रहेगा। वहीं, घर से बाहर निकलते समय मास्क न पहनने वालों पर भी पूरी सख्ती बरती जाएगी।
जिले में कोरोना महामारी से अब तक 94 लोगों की मौत हो चुकी है। जबकि 1950 लोग कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। हालांकि इस समय जिले में 19 एक्टिव केस हैं। कोरोना काल के पहले दौर में सिपाही से लेकर एसपी रैंक के कई अधिकारी भी पीड़ित रह चुके हैं। सरकारी अस्पतालों के दो एसएमओ के अलावा आठ बड़े अधिकारी व 24 कर्मचारी संक्रमित होकर स्वस्थ हो चुके हैं। अब राज्य में कोरोना की दूसरी लहर चल रही है। इससे बचाव के लिए ही रात्रि कर्फ्यू लगाया जा रहा है। इस दौरान रात साढ़े नौ बजे सभी ढाबे, रेस्टोरेंट व मैरिज पैलेस बंद हो जाएंगे। साथ ही घर से निकलते समय मास्क पहनना जरूरी होगा। मास्क न पहनने पर एक हजार रुपये का जुर्माना लगेगा। जुर्माना अदा न करने पर एफआइआर दर्ज हो सकती है। आइसोलेशन वार्ड में स्टाफ मुस्तैद : एसएमओ
सिविल अस्पताल के एसएमओ डा. रोहित मेहता कहते हैं कि आइसोलेशन वार्ड में कोरोना मरीजों के लिए 100 बेड की व्यवस्था की गई है। जबकि मरीजों के लिए तीन वेंटिलेटर (लेबल टू) का प्रबंध है। आइसोलेशन वार्ड को बाकायदा सैनिटाइज किया गया है। स्टाफ को पूरी तरह मुस्तैद रहने के आदेश दिए गए हैं। लोग दें पुलिस को सहयोग : एसएसपी
एसएसपी ध्रुमन एच निंबाले कहते हैं कि कोरोना की दूसरी लहर को लेकर पुलिस की जिम्मेदारी और बढ़ चुकी है। लोगों का भी फर्ज है कि कोरोना से बचाव के लिए प्रशासन को सहयोग दें। सरकारी आदेशों के मुताबिक अब मास्क पहनना 100 फीसद लाजमी किया गया है। ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी मास्क पहनकर रखेगा। मास्क न पहनने पर लोगों को एक हजार रुपये का जुर्माना किया जाएगा।