तीन चावल व्यापारियों पर धोखाधड़ी का केस
मार्केट कमेटी के वाइस चेयरमैन अवतार सिंह तनेजा के बेटे जयदीप सिंह तनेजा ने तीन चावल व्यापारियों के विरुद्ध पैसे में हेरफेर करने का मामला दर्ज करवाया है।
जासं, तरनतारन : मार्केट कमेटी के वाइस चेयरमैन अवतार सिंह तनेजा के बेटे जयदीप सिंह तनेजा ने तीन चावल व्यापारियों के विरुद्ध पैसे में हेरफेर करने का मामला दर्ज करवाया है। यह मामला थाना सदर में मंगलवार की शाम को दर्ज किया गया। आरोपितों की गिरफ्तारी लिए एएसआइ जगतार सिंह द्वारा छापामारी की जा रही है।
जयदीप सिंह तनेजा ने बताया कि वे चावलों का व्यापार करते हैं। अभिषेक गोयल निवासी चौक शेरपुर जिला गुरदासपुर, सुरिदर लुभाया निवासी कबीर पार्क अमृतसर, जगजीत सिंह निवासी हरिके पत्तन को पांच ट्रक चावल बेचे थे, जिसकी कुल राशि 18 लाख 94 हजार 621 रुपये बनती थी। आरोपितों ने उसमें से 3 लाख 91 हजार की राशि बैंक के माध्यम से अदा कर दी। जबकि 11 लाख 3 हजार 621 रुपये की राशि अदा नहीं की। जयदीप सिंह ने इस बाबत 18 मार्च को शिकायत-333 दी। जिसकी जांच डीएसपी (सिटी) सुच्चा सिंह बल्ल ने की। जांच रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने थाना सदर में तीनों आरोपितों विरुद्ध धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर लिया। पुरानी रंजिश के चलते तेजधार हथियारों से किया हमला :
पुलिस थाना जंडियाला गुरु ने खेतों में काम कर रहे व्यक्ति पर पुरानी रंजिश के चलते तेजधार हथियारों से हमला करने के आरोप में 6 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। तलविदर सिंह पुत्र परगट सिंह निवासी गांव तरफान ने बताया कि वह अपने खेतों में काम कर रहा था। इतने में आरोपित सिमरनजीत सिंह पुत्र सतनाम सिंह, सतनाम सिंह पुत्र जागीर सिंह निवासी चौगावां साधपुर, साहिब सिंह पुत्र करम सिंह, गुरविदर सिंह, करम सिंह पुत्र मक्खन सिंह, और यादविदर सिंह पुत्र करम सिंह ने ललकारे मारते हुए तेजधार हथियारों से उस पर हमला करते हुए गंभीर रूप से घायल के दिया। किसी तरह वहां से भागकर ग्रंथी गुरमीत सिंह पुत्र मक्खन सिंह के घर मे एक कमरे में घुसकर अंदर से कुंडी लगाकर अपनी जान बचाई। आरोपित भी उसके पीछे ही घर मे घुस आए और दरवाजे पर दातरों से वार करते रहे और धमकियों के साथ साथ गाली गलौज भी करते रहे। लोगों के इकट्ठा होने पर आरोपित वहां से भाग गए। उसके भाई गुरमुख सिंह ने परिजनों की मदद से इलाज के लिए उसे गुरु नानक देव अस्पताल में दाखिल करवाया। पुलिस थाना जंडियाला गुरु आरोपितों के खिलाफ आईपीसी की धारा 323, 324, 148 और 149 के तहत केस दर्ज कर कार्यवाई शुरू कर दी है।