लाखों का नुकसान, बीमा कंपनी ने 13 हजार देकर पल्ला झाड़ा, कंज्यूमर फोरम ने दिलवाए 7.35 लाख

गांव सोहल निवासी करियाना दुकानदार गुरप्रीत सिंह गोपी की ओर से दायर किए मामले पर सुनवाई करते हुए जिला कंज्यूमर फोरम ने बीमा कंपनी को आदेश दिया है कि उक्त उपभोक्ता को 7 लाख रुपये बतौर मुआवजा 25 हजार रुपये ह्रासमेंट चार्जेस और दस हजार रुपये केस चार्जेस के रूप में (कुल राशि 7.35 लाख) जारी की जाए।

By JagranEdited By: Publish:Tue, 30 Nov 2021 06:50 PM (IST) Updated:Tue, 30 Nov 2021 06:50 PM (IST)
लाखों का नुकसान, बीमा कंपनी ने 13 हजार देकर पल्ला झाड़ा, कंज्यूमर फोरम ने दिलवाए 7.35 लाख
लाखों का नुकसान, बीमा कंपनी ने 13 हजार देकर पल्ला झाड़ा, कंज्यूमर फोरम ने दिलवाए 7.35 लाख

जासं, तरनतारन : गांव सोहल निवासी करियाना दुकानदार गुरप्रीत सिंह गोपी की ओर से दायर किए मामले पर सुनवाई करते हुए जिला कंज्यूमर फोरम ने बीमा कंपनी को आदेश दिया है कि उक्त उपभोक्ता को 7 लाख रुपये बतौर मुआवजा, 25 हजार रुपये ह्रासमेंट चार्जेस और दस हजार रुपये केस चार्जेस के रूप में (कुल राशि 7.35 लाख) जारी की जाए। दुकानदार गुरप्रीत सिंह गोपी ने जिला कंज्यूमर फोरम में दायर किए मामले में बताया कि उसकी करियाने की दुकान है। दुकान का उसने नौ लाख रुपये के करीब का बीमा करवाया था। इस दौरान उसकी दुकान को अचानक आग लग गई। आग लगने के कारण सामान जलकर राख हो गया। गुरप्रीत सिंह गोपी ने इंश्योरेंस कंपनी समक्ष मुआवजे की गुहार लगाई। इसके बदले कंपनी ने मुआवजे के तौर पर केवल 13 हजार 955 रुपये जारी कर दिए। दुकानदार गोपी ने उचित मुआवजा मांगा तो इंश्योरेंस कंपनी ने हाथ खड़े कर दिए। इसके बाद जिला कंज्यूमर फोरम में शिकायत दर्ज करवाकर इंसाफ मांगा गया। दायर मामले में दुकानदार ने दावा किया कि उसका 9.44 लाख का नुकसान हुआ है। जिला कंज्यूमर फोरम के अध्यक्ष चरणजीत सिंह, सदस्य जतिदर पन्नू और निधि वर्मा ने फैसला सुनाते हुए इंश्योरेंस कंपनी को आदेश दिया कि दुकानदार गुरप्रीत सिंह गोपी को 7 लाख रुपये बतौर मुआवजा, 25 हजार रुपये ह्रासमेंट चार्जेस और दस हजार रुपये केस चार्जेस के रूप में दिए जाए।

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