जल सप्लाई व सीवरेज के कनेक्शन अवश्य करवाएं रेगुलर: एडीसी
पंजाब सरकार द्वारा शहरी क्षेत्रों में अवैध जल सप्लाई व सीवरेज के कनेक्शन को नियमित करने का विशेष मौका दिया गया है।
संवाद सहयोगी, मालेरकोटला
पंजाब सरकार द्वारा शहरी क्षेत्रों में अवैध जल सप्लाई व सीवरेज के कनेक्शन को नियमित करने का विशेष मौका दिया गया है। एडीसी शहरी विकास राजेश त्रिपाठी ने बताया कि फीस जमा करवाने के बाद अन्य चार्ज रोड कटिग, कनेक्शन फीस व सिक्यूरिटी आदि नहीं लिए जाएंगे।
उन्होंने बताया कि 125 वर्ग गज तक घरेलू स्थानों के लिए 100 रुपये प्रति पानी सप्लाई व 100 रुपये प्रति सीवरेज कनेक्शन के कुल 200रुपये वसूल किए जाएंगे। 125 व 250 गज के लिए 250 रुपये प्रति पानी व 250 सीवरेज कनेक्शन के कुल 500 रुपये वसूल किए जाएंगे। इसी प्रकार 250 गज तक व्यापारिक संस्थागत स्थानों के लिए 500 रुपये पानी की सप्लाई व 500 रुपये सीवेरज कुल 1000 रुपये वसूल किए जाएंगे। 25 अगस्त को जारी नोटिफिकेशन मुताबिक तीन महीने के भीतर कोई जुर्माना नहीं लगेगा। यदि तीन महीने में कनेक्शन मंजूर नहीं करवाता तो उस पर फीस व जुर्माना वसूला जाएगा। इसके अलावा यदि नोटिफिकेशन से छह माह के भीतर रैगुलर नहीं करवाने पर कनेक्शन काट दिया जाएगा।