नक्शे के विपरीत बन रही थी इमारत, नगर कौंसिल ने बंद करवाया काम

नगर कौंसिल से बिना नक्शा पास करवाए इमारतों का निर्माण करने का दौर संगरूर शहर में थमने का नाम नहीं ले रहा।

By JagranEdited By: Publish:Fri, 22 Oct 2021 06:12 AM (IST) Updated:Fri, 22 Oct 2021 06:12 AM (IST)
नक्शे के विपरीत बन रही थी इमारत, नगर कौंसिल ने बंद करवाया काम
नक्शे के विपरीत बन रही थी इमारत, नगर कौंसिल ने बंद करवाया काम

मनदीप कुमार, संगरूर

नगर कौंसिल से बिना नक्शा पास करवाए इमारतों का निर्माण करने का दौर संगरूर शहर में थमने का नाम नहीं ले रहा। विभागों की आंखों में धूल झोंकने के लिए रिहायशी इमारत का नक्शा पास करवा लिया जाता है और फिर धड़ल्ले से ऊंची-ऊंची कमर्शियल इमारतें खड़ी कर दी जाती हैं। ऐसे करके न केवल सरकार को नक्शा फीस के रूप में जमा होने वाले रेवेन्यू का नुकसान हो रहा है, बल्कि नियमों की भी धज्जियां उड़ रही हैं। इन अनाधिकृत इमारतों के प्रति नगर कौंसिल और सख्त रुख अपना रही है।

जिला प्रबंधकीय कांप्लेक्स के समीप बन रही ऐसी ही एक बहुमंजिला इमारत का निर्माण नगर कौंसिल ने रुकवा दिया है। कौंसिल की नजर अब शहर की अन्य ऐसी ही इमारतों पर है, जो नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं और जल्द ही नगर कौंसिल इन पर भी कड़ा एक्शन ले सकती है।

उल्लेखनीय है कि शहर में बहुमंजिला इमारतों का निर्माण लगातार जारी है। इन इमारतों के निर्माण में कई ऐसी इमारतें भी मौजूद हैं, जिनके कमर्शियल नक्शे नगर कौंसिल से पास नहीं करवाए गए हैं। नियमों अनुसार यह जरूरी है कि नगर कौंसिल की हद में बनने वाली इमारतों का नक्शा पास करवाया जाना चाहिए। कमर्शियल इमारतों के निर्माण के लिए कमर्शियल श्रेणी का नक्शा पास होना चाहिए, जबकि अधिकतर इमारतों का निर्माण करवाने वाले मालिकों द्वारा खानापूर्ति के लिए केवल घरेलू इमारत का नक्शा पास करवा लिया जाता है। इस नक्शे की आढ़ में ही कमर्शियल इमारत खड़ी कर दी जाती है। ------------------------ निर्माण रुकवाया, अनाधिकृत निर्माण का बोर्ड लगवाया स्थानीय जिला प्रबंधकीय कांप्लेक्स रोड पर लालबत्ती चौक के समीप ही पिछले कई माह से एक बहुमंजिला इमारत का निर्माण किया जा रहा है। नगर कौंसिल ने अब इस निर्माणाधीन इमारत का निर्माण रुकवा दिया है और साथ ही इमारत पर नगर कौंसिल संगरूर के कार्यसाधक अफसर के हुकमों पर फ्लेक्स भी लगवा दी गई है कि यह अनाधिकृत निर्माण है। इसमें किसी भी प्रकार के निर्माण का काम करने व अंदर जाने पर सख्त पाबंदी है। उल्लंघन करने वाले के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

------------------

सख्त नियमों व फीस बचाने की खातिर लापरवाही रिहायशी व कमर्शियल इमारत के निर्माण हेतु नक्शा पास करवाने के नियम व फीस में काफी अंतर है। सख्त शर्तों को मंजूर किए जाने के बाद ही कमर्शियल इमारत का नक्शा पास किया जाता है। कितु शहर में लोग इन शर्तों से बचने व अधिक फीस भरने से बचने की खातिर रिहायशी इमारत का नक्शा पास करवा लेते हैं व फिर इस नक्शे को आधार बनाकर ही मनमर्जी से इमारत को खड़ा कर दिया जाता है। संगरूर में ऐसी अनाधिकृत इमारतों की भरमार है। नियमानुसार कमर्शियल इमारत में कई जगह ही शर्तों को पूरा किया जाना जरूरी है, ताकि भविष्य में कमर्शियल इमारत किसी प्रकार का खतरा बना बने। जिला प्रबंधकीय कांप्लेक्स के समक्ष मेन रोड व शहर में अन्य जगहों पर अनाधिकृत कमर्शियल इमारतों का निर्माण जोरशोर से चल रहा है। --------------------- रिहायशी नक्शे पर बन रही थी कमर्शियल इमारत : ईओ नगर कौंसिल संगरूर के कार्यसाधक अफसर रमेश कुमार ने बताया कि लालबत्ती चौक के समीप ई-स्कूल के साथ बन रही इमारत का कमर्शियल नक्शा पास नहीं करवाया गया है, जबकि यहां कमर्शियल इमारत बनाई जा रही है। पास करवाए गए नक्शे के विपरीत इमारत के निर्माण का मामला उनके ध्यान में आया था, जिसके बाद मौके पर पहुंचकर जांच की गई। नियमों का उल्लंघन होता पाया गया, जिस कारण इमारत के निर्माण को रुकवा दिया गया है। बकायदा हुकमों बाबत फ्लेक्स लगवा दी गई है।

chat bot
आपका साथी