मास्क न पहनने व नाइट कर्फ्यू का उल्लंघन करने वाले सात पर केस
कोरोना के नियमों का उल्लंघन करते हुए मास्क न पहनने दुकानों पर केस दर्ज किया है।
जागरण संवाददाता, संगरूर :
कोरोना के नियमों का उल्लंघन करते हुए मास्क न पहनने, दुकानों पर खाद्य पदार्थो की सर्विस, जिम खुली रखने का मामले में सात लोगों के चालान काटे गए। थाना सिटी अहमदगढ़ पुलिस ने बाजार में तीन दुकानदारों के खिलाफ 188 आइपीसी व डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 की धारा के तहत केस दर्ज किए हैं। सहायक थानेदार सुखवीर सिंह, हरभजन सिंह व एसआइ मेजर सिंह बाजार में गश्त कर रहे थे। पुलिस ने बाजार में फास्ट फूड की दुकान करने वाले साहिल खान उर्फ याहू आलम निवासी अहमदगढ़ को अपनी दुकान पर ग्राहकों को बैठाकर खाद्य पदार्थ खिलाते हुए पाया, जबकि डीसी ने अपने आदेशों में साफ किया है कि होटल, रेस्तरां व अन्य खाद्य पदार्थों की दुकानों पर केवल खाद्य सामग्री पैकिग करके देने की व्यवस्था की जाए, किसी भी रूप से ग्राहकों को बैठाकर खाना परोसने का प्रबंध न करें। इसी प्रकार बाजार में ज्योति राम निवासी सैसवाल तहसील हरोली जिला ऊना हिमाचल प्रदेश हाल आबाद अहमदगढ़ पर भी केस दर्ज किया। वह अपनी दुकान पर ग्राहकों को बैठाकर समोसे परोस रहा था। सुरिदर कुमार उर्फ, गगनदीप सिंह निवासी अहमदगढ़ के अपने होटल में ग्राहकों को पकौड़े व समोसे परोस रहा था। पुलिस ने तीनों दुकानदारों पर केस दर्ज कर अगली कार्रवाई आरंभ कर दी।
थाना अमरगढ़ के सहायक थानेदार जानपाल सिंह ने नाइट कर्फ्यू के दौरान भी अपनी दुकान खुली रखने वाले मोहम्मद असलम निवासी बागड़ियां के खिलाफ धारा 188 के तहत केस दर्ज किया। थाना भवानीगढ़ के सहायक थानेदार सुखपाल सिंह ने अनाज मंडी रोड पर मीट का खोखा चलाने वाले बलजीत सिंह उर्फ बिट्टू पर केस दर्ज किया। वह अपनी दुकान पर बिना मास्क लगाए मुर्गियों को काट रहा था। पुलिस ने बलजीत सिंह निवासी भवानगीढ़ पर विभिन्न धाराओं तहत केस दर्ज किया। थाना लहरागागा पुलिस ने वार्ड नंबर नौ में जिम खुला रखने पर सुरिंदर कुमार निवासी लहरागागा पर केस दर्ज किया है। जिम संचालक सुरिदर के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। थाना खनौरी पुलिस के हलदार नेक सिंह ने रात के समय नाइट कर्फ्यू के दौरान मोटरसाइकिल मरम्मत की दुकान खुली रखने वाले जोनी सिंह निवासी खनौरी के खिलाफ केस दर्ज किया है।