धान की पराली जलाने व रात में काटने पर पाबंदी
संवाद सहयोगी संगरूर जिला मजिस्ट्रेट रामवीर ने जिले की सीमा में पराली जलाने पर पाबंदी लगाई गई है।
संवाद सहयोगी, संगरूर :
जिला मजिस्ट्रेट रामवीर ने जिले की सीमा में पराली जलाने पर पाबंदी के आदेश जारी किए है। उन्होंने आदेशों तहत कहा कि आम किसान फसल कटाई के बाद बची पराली को आग के हवाले कर देते हैं, जिसे पर्यावरण में प्रदूषण का स्तर खतरनाक बढ़ जाता है। आग से सड़क किनारे लगे पेड़ जल जाते है। इसके अलावा कोरोना महामारी का समय चल रहा है। कोरोना सांस की बीमारी है, जो पराली के धुंए से अधिक ज्यादा फैलेगा। इसलिए पराली को न लगाने हेतु आदेश किए गए है। यह आदेश 22 नवंबर 2020 तक लागू रहेंगे। साथ ही जिले में सभी कंबाइन मालिकों को धान की कटाई शाम सात बजे से सुबह दस बजे तक न करने के आदेश जारी किए हैं। जिले के सभी कंबाइन मालिक धान की कटाई करने के लिए कंबाइनों पर पर उपलब्ध पंखों को चालू हालत में रखें। आम तौर पर कंबाइन मालिक किसानों को धान की सही समय पर कटाई के बारे में नहीं बताते हैं, जिससे आधा पका हुआ धान किसान मंडी में ले आते हैं व उन्हें बेचने में काफी मुश्किल पैदा होती है। जिले में कंबाइन मालिकों को हार्वेस्टर कंबाइन का इस्तेमाल करने से पहले खेतीबाड़ी विभाग के जरिए ऑपरेशन के बारे मं जांच करवाने व कोई भी कंबाइन सुपर एसएमएस लगाए बगैर न प्रयोग करने के आदेश दिए हैं। डीसी ने कहा कि धान की कटाई का सीजन शुरू होने वाला है। रात के समय कर्टाइ के दौरान दाने टूटते हैं, कच्चे दाने कुछ समय के बाद काले पड़ जाते है। जो आगे चलकर मंडीकरण में अड़चन पैदा करते हैं।