सुबह पांच से नौ बजे तक खुलेंगी मंडी व करियाना शाप

डिप्टी कमिश्नर संगरूर रामवीर ने जिले में कोविड के बढ़ रहे प्रकोप को ध्यान में रखते हुए दुकानों व अन्य कारोबार खोलने के समय में नए आदेश जारी किए हैं।

By JagranEdited By: Publish:Sat, 08 May 2021 04:06 PM (IST) Updated:Sat, 08 May 2021 04:06 PM (IST)
सुबह पांच से नौ बजे तक खुलेंगी मंडी व करियाना शाप
सुबह पांच से नौ बजे तक खुलेंगी मंडी व करियाना शाप

जागरण संवाददाता, संगरूर

डिप्टी कमिश्नर संगरूर रामवीर ने जिले में कोविड के बढ़ रहे प्रकोप को ध्यान में रखते हुए दुकानों व अन्य कारोबार खोलने के समय में नए आदेश जारी किए हैं। नए आदेश के मुताबिक जिले में सुबह पांच बजे से सुबह नौ बजे तक रोजाना दूध, ब्रेड, सब्जी, करियाना, पोल्ट्री व मीट की दुकानें खोलने की आज्ञा होगी। शाम चार बजे से छह बजे तक रोजाना दूध, फल व सब्जी की दुकानें खुलेंगी। सुबह नौ बजे से दस बजे तक सभी दुकानें बंद रहेंगी। सोमवार से शुक्रवार तक सुबह दस बजे के बाद दोपहर दो बजे तक दोबारा करियाना की दुकानें सहित बाकी श्रेणी की दुकानें खोलने की आज्ञा होगी। बार, सिनेमा हाल, सैलून, जिम, आइलेटस सेंटर, ट्यूशन, स्वीमिग पूल, स्पो‌र्ट्स कांप्लेक्स व पीजी सहित दूसरे शैक्षिक संस्थाएं बंद रहेंगी।

जिले के अस्पताल, डिस्पेंसरी, केमिस्ट शाप, मेडिकल उपकरण की दुकानें, लैबोरेटरी, क्लीनिक, नर्सिंग होम, एंबुलेंस, पेट्रोल पंप सप्ताह में सभी दिन चौंबीस घंटे खुले रहेंगे। ग्रामीण व शहरी क्षेत्र में निर्माण के कार्य करने की मंजूरी है। ढाबों सहित खाने पीने की दूसरी दुकानें बंद रहेंगी व प्रबंधक रात को नौ बजे तक होम डिलीवरी कर सकते हैं। होटल में मेहमान रखने पर प्रबंधकों को उनका 72 घंटे पहले आरटीपीसीआर टेस्ट की रिपोर्ट नेगेटिव लेनी होगी। जिले में सभी पीजी, साप्ताहिक बाजार व मनोरंजन पार्क बंद रहेंगे। ई-कामर्स के लिए सुबह नौ बजे से बाद दोपहर दो बजे तक आज्ञा होगी। सब्जी मंडी व फल मंडी सुबह दस बजे तक खुली रहेंगी। रेहड़ी वाले दोपहर दो बजे तक गलियों में घूमकर सब्जी वगैरह बेच सकेंगे, लेकिन एक स्थान पर रूकने की इजाजत नहीं होगी। मंडी में होलसेल के अलावा रिटेल में फ्रूट व सब्जी बेचने की आज्ञा नहीं होगी।

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