इंडोर व आउटडोर समागम में 50 फीसद इकट्ठ की आज्ञा
डिप्टी कमिश्नर मालेरकोटला अमृत कौर गिल ने पंजाब सरकार की हिदायत पर जिले में कोविड की नई पाबंदियां जारी की हैं।
संवाद सहयोगी, मालेरकोटला (संगरूर) : डिप्टी कमिश्नर मालेरकोटला अमृत कौर गिल ने पंजाब सरकार की हिदायत पर जिले में कोविड की नई पाबंदियां जारी की हैं। पंजाब में दाखिल होने के लिए यात्री के पास दोनों वैक्सीन लगने की रिपोर्ट होनी चाहिए। हवाई यात्रा के जरिए आने वाले व्यक्ति को 72 घंटे पहले की पुरानी आरटीपीसी आर नेगेटिव रिपोर्ट होना लाजमी है। आदेश मुताबिक इनडोर व आउटडोर समागम में केवल 50 फीसद इकट्ठ करने की आज्ञा होगी, लेकिन किसी भी सूरत में इनडोर के लिए डेढ़ सौ से अधिक और आउटडोर के लिए तीस सौ से अधिक इकट्ठ नहीं किया जा सकेगा। बार, सिनेमा हाल, रेस्टोरेंट, सपा, स्वीमिग पूल, कोचिग सेंटर, स्पोर्टस कंप्लेक्स्, जिम, माल में 50 फीसद की समर्था से खुलने की आज्ञा होगी। डीसी ने कहा कि उक्त हिदायतों की पालना न करने वालों पर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।