होटल, जिम, सिनेमा आधी क्षमता से खुलेंगे, कर्मियों को लगवानी होगी वैक्सीन

पंजाब सरकार के आदेश पर डिप्टी कमिश्नर संगरूर रामवीर द्वारा जिले में कोरोना महामारी के घट रहे प्रकोप को देखते हुए कुछ छूट के साथ लगी पाबंदियां 25 जून तक बढ़ाने के आदेश जारी कर दिए हैं।

By JagranEdited By: Publish:Thu, 17 Jun 2021 04:26 PM (IST) Updated:Thu, 17 Jun 2021 04:26 PM (IST)
होटल, जिम, सिनेमा आधी क्षमता से खुलेंगे, कर्मियों को लगवानी होगी वैक्सीन
होटल, जिम, सिनेमा आधी क्षमता से खुलेंगे, कर्मियों को लगवानी होगी वैक्सीन

जागरण संवाददाता, संगरूर

पंजाब सरकार के आदेश पर डिप्टी कमिश्नर संगरूर रामवीर द्वारा जिले में कोरोना महामारी के घट रहे प्रकोप को देखते हुए कुछ छूट के साथ लगी पाबंदियां 25 जून तक बढ़ाने के आदेश जारी कर दिए हैं। रात का क‌र्फ्यू आठ बजे से सुबह पांच बजे तक रहेगा। साप्ताहिक क‌र्फ्यू शनिवार रात आठ बजे से सोमवार सुबह पांच बजे तक रहेगा। सभी रेस्टोरेंट, होटल, कैफे, कोफी शाप, फास्ट फूड आउटलैंट, ढाबे, सिनेमा, जिम, अजायब घर 50 फीसद समर्था से खुल सकेंगे। इनके कर्मियों को वैक्सीन की पहली डोज लगी होनी चाहिए। जिले में बार, पब, अहाते, स्कूल, कालेज बंद रहेंगे। विवाह, अंतिम संस्कार व अन्य समागमों में 50 से अधिक लोग इकट्ठा नहीं होंगे। नान व एसी बस में सीटों की समर्था मुताबिक सवारी ले जाई जा सकेंगी। एसी बसें 50 फीसद समर्था से चलाई जा सकेंगी। अस्पताल, वैटरनरी अस्पताल, दवा की दुकानें, डिस्पैंसरीज, केमिस्ट व फार्मेसी केंद्र, लैबोरेटरी, क्लीनिक, नर्सिंग होम व एंबुलेंस पाबंदी से आजाद रहेंगे। इनके समूह कर्मचारियों को पहचान पत्र पेशकर आने जाने की इजाजत होगी। दूध, डेयरी, ब्रैड, अंडे, मीट, सब्जियां, फल की दुकानें, कच्चा माल बेचने की दुकानें, मछली पालन से संबंधित गतिविधियां, मछली के दानों की सप्लाई, मीट इत्यादि उत्पादों को छूट होगी। हवाई, रेल व बस यातायात के जरिए आने जाने वाले व्यक्ति, सामान को पाबंदी से छूट है। औद्योगिक, व्यापारिक व निजी संस्थाओं की गतिविधियों व सेवाओं के कर्मचारियों, वर्करों को आज्ञा पत्र दिखाने पर आने जाने की इजाजत होगी।

पेट्रोल पंप, एलपीजी, गैस, कोयला, बिजली उत्पाद, ट्रांसमिशन, कोल्ड स्टोरेज, निजी सुरक्षा सेवाएं, किसान, खेत मजदूर गतिविधि, बैंकिग, आरबीआइ सेवाएं, एटीएम, कैश वैन, नकदी प्रबंधन सेवाएं बगैर पाबंदी के लगातार चालू रहेंगे। सार्वजनिक स्थानों पर मास्क लगाने, आपसी दूरी बनाकर रखना जरूरी होगा।

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