पंद्रह दिन में सरकारी मुलाजिम लगवाएं वैक्सीन : डीसी

डिप्टी कमिश्नर संगरूर रामवीर द्वारा पंजाब सरकार की हिदायत पर कई तरह के आदेश जारी किए।

By JagranEdited By: Publish:Fri, 22 Oct 2021 09:55 PM (IST) Updated:Fri, 22 Oct 2021 09:55 PM (IST)
पंद्रह दिन में सरकारी मुलाजिम लगवाएं वैक्सीन : डीसी
पंद्रह दिन में सरकारी मुलाजिम लगवाएं वैक्सीन : डीसी

जागरण संवाददाता, संगरूर :

डिप्टी कमिश्नर संगरूर रामवीर द्वारा पंजाब सरकार की हिदायत पर जिले में कोविड की नई पाबंदियां लगाई है। इसके तहत पंजाब में दाखिल होने के लिए यात्री के पास दोनों वैक्सीन लगने की रिपोर्ट होनी चाहिए। हवाई यात्रा के जरिए आने वाले व्यक्ति को 72 घंटे पहले की पुरानी आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट होना लाजमी है। आदेश के मुताबिक इनडोर व आउटडोर समागम में केवल 50 फीसद इकट्ठा करने की आज्ञा होगी। लेकिन किसी भी सूरत में इनडोर के लिए 400 से अधिक और आउटडोर के लिए 600 से अधिक इक्टठ नहीं किया जा सकेगा। त्योहार के चलते इक्टठ करने वाले सुनिश्चित करेंगे कि काम करने वाले पूरे स्टाफ को कोविड वैक्सीन लग चुकी हैं। आपसी दूरी को यकीनी बनाया जाएगा। बार, सिनेमा बहाल, रेस्टोरेंट, सपा, स्वीमिग पूल, कोचिग सेंटर, स्पोर्टस कांप्लेक्स, जिम, माल में 50 फीसद की क्षमता से खुलने की आज्ञा होगी। परंतु समूह स्टाफ को मुकम्मल वैक्सीन या चार सप्ताह पहले एक डोज लगी होनी चाहिए। डीसी ने कहा कि सरकारी कर्मचारियों को आगामी पंद्रह दिनों में वैक्सीन लगवाने को कहा है, यदि ऐसा न हुआ तो कार्रवाई होगी। आंगनबाड़ी सेंटर व खेल मैदान तथा स्कूल खुले रहेंगे। उक्त हिदायतों की पालना न करने वालों पर इंडियन पैनल कोड की धारा 188 और डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 की धारा 51-61 के तहत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। यह आदेश 31 अक्टूबर तक जारी रहेंगे। इस दौरान जो जो भी नियमों का उल्लंघन करेगा उसके खिलाफ किया जाएगा। इसलिए सभी लोग नियमों का पालन करना यकीनी बनाएं।

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