निर्माण कर्मी बोर्ड के पास करवाएं अपना रजिस्ट्रेशन : शर्मा

मजदूर अपना रजिस्ट्रेशन जरूर करवाएं इससे उन्हें कई तरह का लाभ सरकार द्वारा दिया जाता है।

By JagranEdited By: Publish:Fri, 05 Mar 2021 04:36 PM (IST) Updated:Fri, 05 Mar 2021 04:36 PM (IST)
निर्माण कर्मी बोर्ड के पास करवाएं अपना रजिस्ट्रेशन : शर्मा
निर्माण कर्मी बोर्ड के पास करवाएं अपना रजिस्ट्रेशन : शर्मा

संवाद सूत्र, धूरी (संगरूर) :

मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिदर सिंह द्वारा पंजाब में रजिस्टर्ड तीन लाख के करीब निर्माण कर्मियों को बगैर किसी भेदभाव से लोक भलाई स्कीमों के लाभ दिए जा रहे हैं। ऐसे में किरतियों को रजिस्टर्ड करने वाले पंजाब बिल्डिग एंड कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेल्फेयर बोर्ड द्वारा भी उन्हें बिना किसी पक्षपात के रजिस्टर्ड किया जाता है। यह विचार बोर्ड के सदस्य व कंस्ट्रक्शन वर्कर्स यूनियन पंजाब के चेयरमैन सुशील शर्मा एडवोकेट ने मजदूरों को जागरूक करते हुए कही। उन्होंने कहा कि रजिस्टर्ड प्रक्रिया के समय निर्माण के काम से संबंधित प्लंबर, इलेक्ट्रिशिन, बढ़ई, पेंटर, मजदूर, मिस्त्री आदि इसके सदस्य बनकर लाभ ले सकते हैं। उन्होंने बताया कि बोर्ड के पास मजदूरों को लाभ देने हेतु 1200 करोड़ से अधिक रकम का फंड जमा है। बालिका स्कीम के तहत मजदूर के घर लड़की पैदा होने पर 51 हजार रुपये की एफडीआर व यदि बच्ची की मां खुद लाभार्थी है तो उसे 20 हजार रुपये अलग से दिया जाता है। यदि मजदूर की हादसे में मौत हो जाए तो 4 लाख रुपये मदद व अंतिम संस्कार के समय 20 हजार रुपये, मृतक की विधवा को एक हजार प्रति महीना पेंशन, बच्चों की पढ़ाई के लिए 35 हजार रुपये वजीफा, लड़कियों के लिए 40 हजार, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री कोर्स करने वाले लड़कों के हास्टल का वजीफा 50 हजार, लड़कियों का वजीफा 55 हजार, मजदूर की लड़की की शादी पर शगुन स्कीम 51 हजार रुपये दिया जाता है। वहीं हादसे में मौत होने पर बोर्ड के पास रजिस्टर्ड व अनरजिस्टर्ड मजदूर परिवार को भी दो लाख रुपये मुआवजा दिया जाएगा, लेकिन इसके लिए अनरजिस्टर्ड मजदूर बोर्ड के पास रजिस्टर्ड होना जरूरी है। उन्होंने कहा कि 10 वर्ष पुराने लाभार्थी को साठ वर्ष की आयु पूरी होने पर दो हजार रुपये प्रति महीना पेंशन दी जाती है। वह इस संबंधी विभिन्न जिलों में जाकर मजदूरों को जागरूक कर रहे हैं। इस मौके पार्षद अश्वनी कुमार आदि मौजूद थे।

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