मजदूर की मौत होने पर मिलेगी चार लाख की आर्थिक मदद

एसडीएम विक्रमजीत सिंह पांथे के नेतृत्व में किरत विभाग पंजाब द्वारा किरती मजदूरों के लिए चलाई भलाई स्कीम संबंधी बैठक की गई।

By JagranEdited By: Publish:Thu, 10 Jun 2021 06:58 PM (IST) Updated:Thu, 10 Jun 2021 06:58 PM (IST)
मजदूर की मौत होने पर मिलेगी चार लाख की आर्थिक मदद
मजदूर की मौत होने पर मिलेगी चार लाख की आर्थिक मदद

संवाद सहयोगी, अहमदगढ़ (संगरूर) : एसडीएम विक्रमजीत सिंह पांथे के नेतृत्व में किरत विभाग पंजाब द्वारा किरती मजदूरों के लिए चलाई भलाई स्कीम संबंधी बैठक की गई। एसडीएम पांथे ने बताया कि स्कीम के तहत वर्ष में 90 दिन काम करने वाले दिहाड़ीदार निर्माण मजदूर, पलंबर, कारपेंटर व दूसरे मजदूर अपना बीओसीडब्ल्यू कार्ड बनवा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन करवाने वाले मजदूरों को सरकार द्वारा लाभार्थी की मौत होने पर उसके परिवार को चार लाख रुपये व कुदरती मौत पर तीन लाख रुपये माली सहायता दी जाती है। इसके अलावा परिवार को अंतिम संस्कार के लिए बीस हजार रुपये सहायता दी जाती है। आयुष्मान सरबत सेहत बीमा योजना के तहत लाभपात्री को प्रति वर्ष पांच लाख रुपये के ईलाज की सुविधा है। लाभपात्री की पत्नी को पहले दो बच्चों तक प्रति डिलीवरी छह हजार रुपये, बच्चों की पढ़ाई हेतु प्रति वर्ष तीन हजार से लेकर 70 हजार रुपये सहायता दी जाती है। लाभपात्री के बोर्ड या यूनिवर्सिटी परीक्षा में 75 प्रतिशत अंक हासिल करने वाले बच्चों को 11 हजार से 51 हजार रूपये नकद ईनाम दिया जाता है। रजिस्टर्ड बीओसी कर्मी स्कीम में दस वर्ष तक रजिस्टर्ड रहते हैं, उनको पेंशन की सुविधा दी जाती है। सहायक लेबर कमिश्नर संगरूर मेजर सरबजोत सिंह, लेबर इंस्पेक्टर अहमदगढ़ नेहा, कार्यसाधक नगर कौंसिल अफसर चंद्र प्रकाश, एसएमओ फतेहगढ़ पंजग्राईयां डा. पूजा उपस्थित थे।

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